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बीच-बचाव करने गई महिला की हत्या के दोषी को चार साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Fri, 20 May 2016 02:17 AM IST
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- फोटो : Demo pic
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झगड़े का बीच-बचाव करने गई महिला की गैर इरादतन हत्या के दोषी चिड़ी निवासी बल्लू को कोर्ट ने चार साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतलाल की अदालत में चले अभियोग के अनुसार चिड़ी निवासी आनंद ने 25 मार्च 2014 में पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें आनंद ने बताया था कि 23 मार्च 2014 को गांव के ही बल्लू और उसके साले के बीच किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई थी। तभी बल्लू की पत्नी अपने पड़ोसी जगदीश के घर गई और झगड़े में बीचबचाव करवाने की बात कही। इस पर जगदीश मामले को शांत कराने के लिए बल्लू के घर पहुंचा। इसी बीच बल्लू क ी पत्नी के भाई ने जगदीश का गला दबोच लिया। शिकायतकर्ता आनंद की पत्नी पिंकी भी इसी दौरान कूड़ा डालकर वहां से गुजर रही थी। मारपीट होती देख वह भी बचाव के लिए चली गई। वह बीच-बचाव कर ही रही थी कि बल्लू ने उसे धक्का दे दिया। इससे वह सड़क पर जा गिरी और सिर पर चोट लगने से बेसुध हो गई। पहले तो परिजनों ने उसका गांव में प्राथमिक उपचार करवाया। हालत में सुधार नहीं होने पर परिजन उसे लेकर पीजीआई पहुंचे। यहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद आनंद ने आरोपी बल्लू के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद बल्लू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतलाल की अदालत में चले अभियोग के अनुसार चिड़ी निवासी आनंद ने 25 मार्च 2014 में पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें आनंद ने बताया था कि 23 मार्च 2014 को गांव के ही बल्लू और उसके साले के बीच किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई थी। तभी बल्लू की पत्नी अपने पड़ोसी जगदीश के घर गई और झगड़े में बीचबचाव करवाने की बात कही। इस पर जगदीश मामले को शांत कराने के लिए बल्लू के घर पहुंचा। इसी बीच बल्लू क ी पत्नी के भाई ने जगदीश का गला दबोच लिया। शिकायतकर्ता आनंद की पत्नी पिंकी भी इसी दौरान कूड़ा डालकर वहां से गुजर रही थी। मारपीट होती देख वह भी बचाव के लिए चली गई। वह बीच-बचाव कर ही रही थी कि बल्लू ने उसे धक्का दे दिया। इससे वह सड़क पर जा गिरी और सिर पर चोट लगने से बेसुध हो गई। पहले तो परिजनों ने उसका गांव में प्राथमिक उपचार करवाया। हालत में सुधार नहीं होने पर परिजन उसे लेकर पीजीआई पहुंचे। यहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद आनंद ने आरोपी बल्लू के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद बल्लू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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