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Rohtak: आठ साल की बेटी की गवाही पर मां और उसके प्रेमी को 5 साल की कैद, इस उम्मीद में पलट गए थे पिता

Fri, 28 Jul 2023 09:11 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 28 Jul 2023 09:11 PM IST
सार

मामले में दोबार घर बसने की आस से लड़की का पिता गवाही से पलट गया था। बेटी ने अदालत में आरोप को दोहराया। महिला पति को छोड़कर प्रेमी के साथ सहमति संबंध में रहने लगी थी। एएसजे नरेश कुमार की कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

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Mother and her lover jailed for 5 years on the testimony of eight-year-old daughter
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के रोहतक में पॉक्सो एक्ट के विशेष जज एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने आठ साल की बेटी की गवाही पर मां और उसके प्रेमी को छेड़छाड़ के केस में पांच-पांच साल कैद और चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जून 2021 में एक युवक ने शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी कि गांव का युवक उसकी पत्नी और आठ साल की बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। पीड़ित अभी अपनी पत्नी और बच्ची को तलाश कर रहा था। इसी बीच महिला थाने से फोन आया कि आपकी पत्नी और बेटी पुलिस थाने में है, आप यहां आ जाओ।
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वह थाने में पहुंचा, जहां बेटी ने रोते हुए बताया कि आरोपी उसकी मम्मी और उसे बहादुरगढ़ ले गया। वहां उसकी मां आरोपी के कहने पर उसे नींद की दवा दे देती थी। इतना ही नहीं, बच्ची ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ भी करता था। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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घर बसने की उम्मीद में पिता ने नहीं दी ठोस गवाही
पीड़िता के वकील ने बताया कि अदालत में केस की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पिता को उम्मीद जगी कि उसकी पत्नी उसके साथ फिर घर बसाएगी। इस उम्मीद में वह पत्नी के खिलाफ ठोस गवाही नहीं दे सका। जबकि आठ साल की बच्ची ने अदालत में कहा कि आरोपी ने उसके साथ अभद्रता की। साथ ही उसकी मां ने आरोपी के कहने पर नशे की गोलियां दीं।


अदालत ने आईपीसी की धारा 354ए के तहत आरोपी महिला व उसे प्रेमी को तीन साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, 10 व 17 पॉक्सो एक्ट में पांच-पांच साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना और आईपीसी की धारा 506 व 34 के तहत तीन-तीन साल की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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