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Rohtak: जम्मू के ट्रक चालक की हत्या के दोषी गोरखपुर के युवक को आजीवन कारावास, शव को लगा दी थी आग

Sat, 06 Aug 2022 08:19 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 06 Aug 2022 08:19 PM IST
सार

2018 में चालक की सिर में चोट मारकर हत्या की थी। शव को सड़क किनारे डालकर आग लगा दी थी। दो दिन पहले सेशन जज राकेश कुमार यादव की अदालत ने दोषी करार दिया था।

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Life imprisonment to the murderer of truck driver in Rohtak of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

जम्मू स्थित सांबा के ट्रक चालक निर्मल सिंह की हत्या के दोषी यूपी के गोरखपुर जिले के गांव चिमचा निवासी बजरंगी को हरियाणा के रोहतक में सेशन जज राकेश कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को ढाई साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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पुलिस रिकार्ड के मुताबिक 9 जून 2018 को सिंहपुरा कलां के नये बाईपास पर एक अज्ञात व्यक्ति का जली हालत में शव मिला था। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच पड़ताल की। जांच में मृतक की शिनाख्त जम्मू-कश्मीर के सांबा निवासी निर्मल सिंह के तौर पर हुई, जो ट्रक चालक था। उसी ट्रक पर गोरखपुर के गांव चिमचा निवासी बजरंगी क्लीनर की नौकरी करता था।
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चार साल पहले दोनों ट्रक लेकर रोहतक से वाया जींद होते हुए जम्मू रवाना हुए। ट्रक चालक निर्मल सिंह क्लीनर बजरंगी को ट्रक चलाने के लिए कहकर सो गया। गलती से बजरंगी ट्रक को जींद रोड की बजाय हिसार रोड पर 60 से 70 किलोमीटर आगे ले गया।
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जब चालक की आंख खुली तो उसने क्लीनर को टोका। दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामला बढ़ने पर बजरंगी ने ट्रक चालक निर्मल सिंह के सिर में व्हील पाना से वार कर दिया। इससे निर्मल सिंह की मौत हो गई।

क्लीनर ट्रक लेकर जींद रोड पर पहुंचा और शव सड़क किनारे डालकर आग लगा दी। इसके बाद दोषी ट्रक लेकर सैदपुर (सोनीपत) झुग्गी झोपड़ी में अपने घर चला गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 

तभी से आरोपी के खिलाफ जिला अदालत में हत्या का केस चल रहा था। वीरवार को सेशन कोर्ट ने उसे ट्रक चालक की हत्या का दोषी करार दिया। अब शनिवार को दोषी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं, आईपीसी की धारा 201 के तहत 3 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

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