फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   girl, kidnap, court, case, haryana, rohtak

नाबालिग लड़कियों का अपहरण करने वाले को 10 साल कैद

Tue, 22 Nov 2016 01:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Tue, 22 Nov 2016 01:17 AM IST
विज्ञापन
girl, kidnap, court, case, haryana, rohtak
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
कोर्ट ने दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले में एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए दस साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका गोयल की अदालत में चले अभियोग के अनुसार 21 अक्तूबर 2015 को खेड़ी सांपला निवासी बुजुर्ग ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें उन्होंने बताया कि था कि 12 अक्तूबर की रात को उनकी बेटी और दोहती एक कमरे में सो रही थीं। सुबह देखा तो दोनों कमरे में नहीं थी। इसके बाद दोनों के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की। बाद में सांपला पुलिस ने केस दर्ज कर लड़कियों की तलाश की थी। पुलिस ने पड़ताल के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित गांव मुंडाखोड़ा निवासी सूरज उर्फ रामपाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। आरोपी के पास से दोनों लड़कियों को बरामद किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद सूरज को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन


पत्नी की मौत के मामले में पति दोषी

दूसरी तरफ अदालत ने पत्नी की मौत के मामले में पति अमित को दोषी करार दिया है। जबकि सास, ससुर और देवर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में अदालत जल्द सजा सुनाएगी। अदालत ने फैसला अभी सुरक्षित रखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed