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चरस सप्लाई के जुर्म में 10 साल कैद और एक लाख जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Fri, 07 Oct 2016 01:15 AM IST
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जींद के कर्मगढ़ का रहने वाला नरेश को डेढ़ साल पहले विकास नगर से चरस के
- फोटो : डेमो फोटो
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल ने चरस सप्लाई करने के दोषी जींद के युवक को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
पुलिस 18 फरवरी 2015 को विकास नगर में रेलवे फाटक के पास गश्त कर रही थी। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक बस अड्डे से उतरकर शहर की ओर आएगा, जिसके पास काफी मात्रा में चरस है। वह शहर में चरस सप्लाई करता है। पुलिस उसी समय विकास नगर पहुंच गई और वहां पार्क के पास से एक युवक को पकड़ लिया। उसने अपना नाम नरेश निवासी कर्मगढ़ जींद बताया। उसके पास से सवा किलो चरस बरामद की गई। उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसकी जांच करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल ने बृहस्पतिवार को नरेश को चरस रखने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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पुलिस 18 फरवरी 2015 को विकास नगर में रेलवे फाटक के पास गश्त कर रही थी। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक बस अड्डे से उतरकर शहर की ओर आएगा, जिसके पास काफी मात्रा में चरस है। वह शहर में चरस सप्लाई करता है। पुलिस उसी समय विकास नगर पहुंच गई और वहां पार्क के पास से एक युवक को पकड़ लिया। उसने अपना नाम नरेश निवासी कर्मगढ़ जींद बताया। उसके पास से सवा किलो चरस बरामद की गई। उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसकी जांच करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल ने बृहस्पतिवार को नरेश को चरस रखने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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