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छव् वा सरपंच के निलंबन पर प्रधान सचिव ने लगाई रोक

Sat, 22 Jul 2017 12:48 AM IST
Updated Sat, 22 Jul 2017 12:48 AM IST
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छव्
वा सरपंच के निलंबन पर प्रधान सचिव ने लगाई रोक
अमर उजाला ब्यूरो
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कोसली।
जिला उपायुक्त ओर से पिछले दिनों गलत रिपोर्ट देने के आरोप में निलंबित किए गांव छव्वा के निलंबन पर पंचायत विकास विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव ने रोक लगाते हुए एक अगस्त को मामले की सुनवाई के आदेश दिए हैं। जबकि सरपंच के खिलाफ जांच जारी रहेगी। जानकारी मुताबिक छव्वा गांव के एक व्यक्ति ने सीएम विंडो पर गांव की मुख्य सड़क पर अवैध कब्जों की शिकायत की थी जिसके चलते संबंधित विभाग द्वारा सरपंच श्रीकृष्ण कुमार को अवैध कब्जा हटवाते हुए प्रशासन को रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए थे। आरोप है कि सरपंच ने बिना अवैध कब्जा हटाए ही विभाग को मुख्य सड़क से कब्जा हटवाने की रिपोर्ट दी है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने दोबारा से अधिकारियों को कब्जा न हटाने बारे अवगत कराया, जिसके आधार पर प्रशासन ने जब मामले की जांच की तो यह ठीक पाया। इसके बाद जिला उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने पंचायतीराज अधिनियम के तहत मंगलवार को निलंबित कर दिया था। निलंबन आदेश के बाद गांव छव्वा के सरपंच श्रीकृष्ण कुमार ने चंडीगढ़ स्थित पंचायत विकास विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव अनिल कुमार की अदालत में अपील की थी।
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