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दहेज में कार नहीं दी तो की पत्नी की हत्या, दोषी करार

Wed, 21 Mar 2018 02:43 AM IST
Updated Wed, 21 Mar 2018 02:43 AM IST
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दहेज में कार नहीं दी तो की पत्नी की हत्या, दोषी करार
दहेज में कार न देने पर की थी पत्नी की हत्या, 22 को सुनाई जाएगी सजा
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- पति, सास व ससुर दोषी करार, दो साल पहले सिविल लाइन थाने में किया गया था मामला दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
दहेज हत्या के मामले में एडीजे सोनिका गोयल की अदालत ने मृतक के पति कैलाश कॉलोनी निवासी अनिल सैनी, ससुर जय किशन व सास शीला को दोषी करार दिया। जबकि तीन को बरी कर दिया। दोषियों को अदालत द्वारा 22 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
अभियोजन के अनुसार चुन्नीपुरा निवासी कृष्ण सैनी ने 2016 में सिविल लाइन थाने में शिकायत दी थी कि वह मेहनत मजदूरी का काम करता है। उसने अपनी बेटी सरिता की शादी 2014 में कैलाश कॉलोनी निवासी अनिल के साथ की थी। शादी के बाद उसकी बेटी को पति व परिवार के दूसरे सदस्य तंग करने लगे। कई बार पैसे मांगे। बाद में कार की डिमांड करने लगे। 28 अप्रैल 2016 को ससुराल वालों ने सूचना दी कि उसकी बेटी सरिता ने फांसी लगाकर जान दे दी है। सरिता के मायके से परिजन मौके पर पहुंचे और शव को देखकर शिकायत दी कि दहेज के लिए उसकी बेटी की हत्या की गई है।
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पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर उसके पति अनिल, ससुर जयकिशन, सास शीला, जेठ सुनील, जेठानी व तायसरे राजकुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 304बी, 498ए व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था। मंगलवार को एडीजे सोनिका गोयल की अदालत ने पति, सास व ससुर को वारदात का दोषी करार दिया, जबकि अन्य को बरी कर दिया।
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