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मायके में रह रही बहन की हत्या करने वाले को उम्र कैद

Thu, 30 May 2019 02:27 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 30 May 2019 02:27 AM IST
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मायके में रह रही बहन की हत्या करने वाले को उम्र कैद
रोहतक। मायके में रह रही बहन की हत्या करने वाले भाई मंगल को अदालत ने उम्र कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने दिया। बता दें कि बीमार बहन के मायके में रहने से नाराज मंगल ने पिछले साल बीयर की बोतल और फ्राइपेन से वार कर हत्या की थी।
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गुरुग्राम के हसनपुर में हुई थी शादी
अदालत के मुताबिक, 26 जून 2018 को पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। नौनंद निवासी हुकम कौर ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि उसकी करीब 40 वर्षीय बेटी शीला उर्फ नान्हीं की गुड़गांव के हसनपुर में शादी हुई थी। इसकी एक बेटी व एक बेटा है। वह कुछ महीने से बीमार चल रही थी। इस कारण सात-आठ महीने से अपने मायके में रह रही थी। यहां भाई मंगल उससे झगड़ा करता था। उसे बार-बार जान से मारने की धमकी देता था। वारदात वाले दिन वह अपने मायके किलोई गई हुई थी। शीला की मौत की खबर के बाद जब वह नौनंद पहुंची तो पुत्रवधू सुनीता ने बताया कि मंगल का रात शीला से झगड़ा हो गया था। इसके बाद वह डर के कारण पड़ोस में चली गई। सुबह छह बजे घर लौटी तो शीला मृत मिली। इसके बाद मंगल उसे जान से मारने की धमकी देकर घर से भाग गया। हत्या बीयर की बोतल व फ्राईपेन से वार कर की थी। बुधवार को अदालत ने केस में फैसला सुनाया।
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