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सातवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Wed, 29 May 2019 12:25 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 29 May 2019 12:25 AM IST
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सातवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने मकान मालिक की 14 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने दो साल पहले किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर यूपी के मेरठ स्थित गांव ले जाकर दुष्कर्म किया था।
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सदर थाना पुलिस को 20 मई, 2017 को शहर से सटे एक गांव के व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया है। उसने बताया था कि यूपी के जिला मेरठ के गांव भावनपुर का रहने वाला आस मोहम्मद (55) अपनी मां के साथ किराए पर रहता था। उसने आरोप लगाया था कि 20 अप्रैल को उसकी बेटी अचानक लापता हो गई थी। साथ ही उनका किराएदार आस मोहम्मद व उसकी मां भी गायब हो गए थे। उसने शक जताया था कि आस मोहम्मद उसकी बेटी का अपहरण कर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने व्यक्ति के बयान पर आस मोहम्मद व उसकी मां के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को यूपी से बरामद कर लिया था। उसके बयान में पीड़िता ने बताया कि आस मोहम्मद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह उसे नशीला पदार्थ पिलाकर ले गया था। इस पर मामले में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी आस मोहम्मद 5 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार कर लिया था। दो अन्य आरोपियों को भी मामले में जांच के लिए शामिल किया गया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने आस मोहम्मद को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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पॉक्सो एक्ट और 366 में 10-10 साल की सजा
अदालत ने दोषी को भादसं की धारा 376 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, 6 पॉक्सो एक्ट में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 366 में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 328 में सात साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, 363 में सात साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, 365 में सात साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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