फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   झपटमारी के मामले में युवक को पांच साल की कैद

झपटमारी के मामले में युवक को पांच साल की कैद

Wed, 18 Jul 2018 02:48 AM IST
Updated Wed, 18 Jul 2018 02:48 AM IST
विज्ञापन
झपटमारी के मामले में युवक को पांच साल की कैद
छात्र का मोबाइल छीनने के मामले में युवक को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना
विज्ञापन

: जनवरी 2017 में गोहाना रोड पर कृपाल आश्रम के पास हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। निजी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करने वाले चिड़ी गांव के युवक से मोबाइल छीनने पर एडीओ रितु वाईके बहल की अदालत ने जेपी कॉलोनी निवासी कमल को 5 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपी सुनील को बरी कर दिया।

मामले के अनुसार चिड़ी गांव निवासी अजय ने 24 जनवरी 2017 को केस दर्ज करवाया था कि वह रात करीब साढ़े आठ बजे पैदल दयानंद मठ की तरफ से सुखपुरा चौक की ओर पैदल जा रहा था। रास्ते में फोन पर आने बातचीत करने लगा। तभी बाइक पर पीछे से तीन युवक आए और झपटा मारकर उसका मोबाइल फोन छीनकर ले गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेपी कॉलोनी निवासी कमल व सुनील को गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में दोनों के खिलाफ केस चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने कमल को वारदात का दोषी मानते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। जबकि दूसरे युवक सुनील के साक्ष्यों के अभाव में क्लीनचिट दे दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed