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झपटमारी के मामले में युवक को पांच साल की कैद
Updated Wed, 18 Jul 2018 02:48 AM IST
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छात्र का मोबाइल छीनने के मामले में युवक को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना
: जनवरी 2017 में गोहाना रोड पर कृपाल आश्रम के पास हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। निजी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करने वाले चिड़ी गांव के युवक से मोबाइल छीनने पर एडीओ रितु वाईके बहल की अदालत ने जेपी कॉलोनी निवासी कमल को 5 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपी सुनील को बरी कर दिया।
मामले के अनुसार चिड़ी गांव निवासी अजय ने 24 जनवरी 2017 को केस दर्ज करवाया था कि वह रात करीब साढ़े आठ बजे पैदल दयानंद मठ की तरफ से सुखपुरा चौक की ओर पैदल जा रहा था। रास्ते में फोन पर आने बातचीत करने लगा। तभी बाइक पर पीछे से तीन युवक आए और झपटा मारकर उसका मोबाइल फोन छीनकर ले गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेपी कॉलोनी निवासी कमल व सुनील को गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में दोनों के खिलाफ केस चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने कमल को वारदात का दोषी मानते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। जबकि दूसरे युवक सुनील के साक्ष्यों के अभाव में क्लीनचिट दे दी।
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: जनवरी 2017 में गोहाना रोड पर कृपाल आश्रम के पास हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। निजी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करने वाले चिड़ी गांव के युवक से मोबाइल छीनने पर एडीओ रितु वाईके बहल की अदालत ने जेपी कॉलोनी निवासी कमल को 5 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपी सुनील को बरी कर दिया।
मामले के अनुसार चिड़ी गांव निवासी अजय ने 24 जनवरी 2017 को केस दर्ज करवाया था कि वह रात करीब साढ़े आठ बजे पैदल दयानंद मठ की तरफ से सुखपुरा चौक की ओर पैदल जा रहा था। रास्ते में फोन पर आने बातचीत करने लगा। तभी बाइक पर पीछे से तीन युवक आए और झपटा मारकर उसका मोबाइल फोन छीनकर ले गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेपी कॉलोनी निवासी कमल व सुनील को गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में दोनों के खिलाफ केस चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने कमल को वारदात का दोषी मानते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। जबकि दूसरे युवक सुनील के साक्ष्यों के अभाव में क्लीनचिट दे दी।
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