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Rohtak News: मोबाइल चोरी के आरोपी को कोर्ट ने दी राहत
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रोहतक। पीजीआईएमएस से मोबाइल चोरी के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रवि अमितोज की अदालत ने लखनऊ की हनुमान कॉलोनी निवासी राजू को दोषी करार दिया। आरोपी के अपराध स्वीकार करने और पहले ही 14 अगस्त 2019 से 15 नवंबर 2019 तक न्यायिक हिरासत में रहने को देखते हुए अदालत ने उसी अवधि को पर्याप्त सजा मानते हुए तत्काल रिहाई के आदेश दिए।
शिकायतकर्ता जयनंदन कुमार ने शिवाजी कॉलोनी थाने में 14 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह पत्नी के इलाज के लिए पीजीआई आए थे। रात करीब 12:10 बजे मोबाइल चार्जिंग पर लगाने के दौरान राजू फोन उठाकर भागने लगा लेकिन जयनंदन ने उसे मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
सुनवाई में राजू ने बिना दबाव अपराध कबूला। बचाव पक्ष ने उसकी गरीबी, पत्नी, तीन छोटे बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता का हवाला देते हुए नरमी की मांग की। अदालत ने पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत दी।
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शिकायतकर्ता जयनंदन कुमार ने शिवाजी कॉलोनी थाने में 14 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह पत्नी के इलाज के लिए पीजीआई आए थे। रात करीब 12:10 बजे मोबाइल चार्जिंग पर लगाने के दौरान राजू फोन उठाकर भागने लगा लेकिन जयनंदन ने उसे मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
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सुनवाई में राजू ने बिना दबाव अपराध कबूला। बचाव पक्ष ने उसकी गरीबी, पत्नी, तीन छोटे बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता का हवाला देते हुए नरमी की मांग की। अदालत ने पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत दी।
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