अखाड़ा हत्याकांड: आरोपी कोच पर चलेगा छह लोगों की हत्या का मुकदमा, 31 जनवरी को होगी गवाही
जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड के आरोपी कोच के खिलाफ अदालत ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए हैं। 31 जनवरी से गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। 12 फरवरी 2021 को जाट कॉलेज अखाड़ा में सात लोगों को गोली मारी गई थी। अखाड़े के मुख्य कोच मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, मांठोडी निवासी कोच सतीश, मोखरा निवासी प्रदीप व महिला पहलवान मथुरा निवासी पूजा तोमर की मौके पर ही मौत हो गई थी। मनोज के बेटे चार वर्षीय सरताज ने बाद में दम तोड़ा था।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड में आरोपी कोच सुखविंदर पर जिला अदालत में छह लोगों की हत्या व एक की हत्या के प्रयास का मुकदमा चलेगा। एएसजे डॉ. गगनगीत कौर की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सुखविंदर व यूपी निवासी मनोज के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब केस में 31 जनवरी 2022 को गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी।
पीड़ित पक्ष के वकील जय हुड्डा ने बताया कि 12 फरवरी 2021 को जाट कॉलेज अखाड़ा में सात लोगों को गोली मारी गई थी। अखाड़े के मुख्य कोच मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, मांठोडी निवासी कोच सतीश, मोखरा निवासी प्रदीप व महिला पहलवान मथुरा निवासी पूजा तोमर की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि मुख्य कोच मनोज के बेटे चार वर्षीय सरताज ने बाद में दम तोड़ा था।
अखाड़े के बाहर गोली लगने से घायल हुए निडाना निवासी अमरजीत को गंभीर हालत में गुरुग्राम ले जाया गया था, जहां उनकी जान बच गई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अखाड़े के कोच सुखविंद्र को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि सुखविंद्र का मुख्य कोच मनोज के साथ तनाव चल रहा था। इसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया था। वह इसके लिए यूपी के मुजफ्फनगर निवासी रिटायर्ड फौजी मनोज की सहायता से हथियार खरीदकर लाया था।
पुलिस ने सुखविंद्र के साथ मनोज को भी गिरफ्तार किया था। मनोज के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। अप्रैल में गठित एसआईटी ने अखाड़े के कोच सुखविंद्र व यूपी निवासी मनोज के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मनोज पर आरोप है कि उसने आरोपी सुखविंद्र को हथियार दिलवाया है।
मृतकों की फाइल फोटो
पुलिस ने शुक्रवार को एंबुलेंस के माध्यम से आरोपी सुखविंदर व मनोज को एएसजे डॉ. गगनगीत कौर की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने आरोपियों को उन पर लगे आरोपों के बारे में बताया। इस दौरान आरोपियों ने आरोप पत्र पर हस्ताक्षर कर बताया कि वे आरोपों को स्वीकार नहीं करते और अदालत में इनका सामना करेंगे।
महिला खिलाड़ी की हत्या के मामले का आरोपी कोच भी कोर्ट में पेश
पुलिस ने शुक्रवार को महिला वेटलिफ्टर की हत्या के आरोपी कोच भगत सिंह को भी अदालत में पेश किया। इस दौरान अदालत की ओर से मामले में बहस के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की गई। बचाव पक्ष के वकील पीयूष गक्खड़ ने बताया कि 18 फरवरी 2021 को 22 वर्षीय महिला खिलाड़ी का शव रिठाल व धामड़ गांव के बीच नहर किनारे मिला था। उसकी हत्या के बाद शव को फेंका गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उसके कोच भगत सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस की ओर से मामले में आरोपी कोच के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, लेकिन अभी आरोप तय नहीं हुए हैं।