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Rohtak News: उपभोक्ता विभिन्न उत्पाद की खरीदारी पर बिल अवश्य लें

Mon, 11 Sep 2023 01:34 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 11 Sep 2023 01:34 AM IST
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Consumers must take bill for purchase of various products
माई सिटी रिपोर्टर
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रोहतक। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना चलाई गई है, इसके चलते नागरिक खरीदारी के समय लिए गए बिल को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करते हुए योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत नागरिकों को एक करोड़ रुपये के इनाम के साथ कई और अन्य इनाम भी मिलेंगे। यह जानकारी उपायुक्त अजय कुमार ने दी है।
उपायुक्त ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे हर खरीददारी पर जीएसटी बिल जरूर लें और आकर्षक इनाम जीतने का मौका पाएं। इस योजना के तहत सरकार की ओर से प्रति माह लक्की ड्राॅ निकाला जाएगा और नागरिकों का चयन किया जाएगा। ये वे नागरिक होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मेरा बिल-मेरा अधिकार ऐप पर अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। इसके अलावा वह वेबसाइट पर जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। साथ ही सरकार टैक्स चोरी पर नकेल कसने में यह योजना काफी कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के जरिये सरकार की आय में भी वृद्धि होगी।
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न्यूनतम 200 रुपये का बिल किया जा सकता है अपलोड

लक्की ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये है। बिल इनवॉइस आईओएस और एंड्रॉयड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के साथ-साथ वेब भी अपलोड किए जा सकते हैं। ड्रॉ के लिए विचार किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 इनवॉयस ऐप व वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड किए प्रत्येक इनवॉयस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या (एआरएन) सृजित होगी, इसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रॉ के लिए किया जाएगा। मासिक व तिमाही आधार पर ड्रा निकाले जाएंगे। मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपये के 800 तथा 10-10 लाख रुपये के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी।
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बिल अपलोड करने वाले उपभोक्ता होंगे ड्राॅ के पात्र :

बी टू सी इनवॉइस को पांच तारीख तक संबंधित एप्लिकेशन पर अपलोड करने वाले उपभोक्ता ही ड्रा के पात्र होंगे। इसी तरह बंपर पुरस्कार के लिए पिछले तीन महीनों में अपलोड (बंपर ड्रॉ के महीने की 5 तारीख तक) किए गए सभी इनवॉयस के लिए तिमाही ड्रॉ निकाला जाएगा। मोबाइल एप या पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करने वालों को आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस संख्या, इनवॉइस की तिथि, इनवॉइस का मूल्य तथा ग्राहक का राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी देनी होगी। निष्क्रिय या नकली जीएसटीआईएन वाले डुप्लीकेट अपलोड और इनवॉयस को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।



ऐसे करें अपलोड
- सबसे पहले मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप को डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं
- फिर कम से कम 200 रुपये का जीएसटी बिल अपलोड करें
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