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महम के विधायक बलराज कुंडू के खिलाफ मानहानि मामले में दूसरी बार टली सुनवाई
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रोहतक। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर द्वारा महम के विधायक बलराज कुंडू के खिलाफ दायर मानहानि की याचिका पर दूसरी बार जिला अदालत में लॉकडाउन के चलते सुनवाई टल गई। सीजेएम आशीष शर्मा की अदालत की तरफ से मामले में 4 अगस्त की तिथि तय की गई है। उस दिन महम विधायक को पूर्व मंत्री की याचिका पर समन भेजे जाएं या नहीं, इस पर बहस होगी। इससे पहले कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के चलते 20 मार्च को भी अदालत में मामले के अंदर सुनवाई नहीं हो सकी थी।
पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की तरफ से वकील आरके सपड़ा ने 26 फरवरी 2020 को अदालत में आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत याचिका दायर की थी कि रोहतक से विधायक रहे मनीष ग्रोवर न केवल पिछली सरकार में सहकारिता मंत्री रहे, बल्कि उनके पास शहरी निकाय विभाग का राज्यमंत्री के तौर पर कार्यभार था। इसके अलावा वे भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। उनकी समाज में एक छवि है। महम के विधायक बलराज कुंडू ने जनवरी में सार्वजनिक तौर पर उनके ऊपर भ्रष्टाचार व दूसरे आरोप लगाए। जब उनको नोटिस भेजकर सबूत मांगे गए तो कोई सबूत नहीं दे सके। इससे पूर्व मंत्री की छवि खराब हुई है। अदालत ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी। इसके बाद याचिका को लेकर 20 मार्च को बहस होनी थी, लेकिन अदालत ने 17 मार्च को हाईकोर्ट की तरफ से हिदायत आई थी कि कोरोना महामारी के चलते अदालतों में भीड़ नहीं होनी चाहिए। इस कारण विधायक को समन भेजने को लेकर बहस के लिए 30 अप्रैल की तिथि तय की थी। अब लॉकडाउन बढ़ने से दोबारा फिर बहस टल गई। अब मामले में अदालत ने 4 अगस्त की तिथि तय की है।
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पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की तरफ से वकील आरके सपड़ा ने 26 फरवरी 2020 को अदालत में आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत याचिका दायर की थी कि रोहतक से विधायक रहे मनीष ग्रोवर न केवल पिछली सरकार में सहकारिता मंत्री रहे, बल्कि उनके पास शहरी निकाय विभाग का राज्यमंत्री के तौर पर कार्यभार था। इसके अलावा वे भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। उनकी समाज में एक छवि है। महम के विधायक बलराज कुंडू ने जनवरी में सार्वजनिक तौर पर उनके ऊपर भ्रष्टाचार व दूसरे आरोप लगाए। जब उनको नोटिस भेजकर सबूत मांगे गए तो कोई सबूत नहीं दे सके। इससे पूर्व मंत्री की छवि खराब हुई है। अदालत ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी। इसके बाद याचिका को लेकर 20 मार्च को बहस होनी थी, लेकिन अदालत ने 17 मार्च को हाईकोर्ट की तरफ से हिदायत आई थी कि कोरोना महामारी के चलते अदालतों में भीड़ नहीं होनी चाहिए। इस कारण विधायक को समन भेजने को लेकर बहस के लिए 30 अप्रैल की तिथि तय की थी। अब लॉकडाउन बढ़ने से दोबारा फिर बहस टल गई। अब मामले में अदालत ने 4 अगस्त की तिथि तय की है।
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