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Rohtak News: विधानसभा चुनाव...सात दिन में हथियार जमा कराने के निर्देश

Sun, 25 Aug 2024 04:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 25 Aug 2024 04:30 AM IST
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Assembly elections...Instructions to deposit weapons in seven days
रोहतक। उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी जय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हथियारों को लेकर निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि जिला रोहतक के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के आग्नेशस्त्रों और गोला बारूद को लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है।
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इसके साथ ही सभी लाइसेंस धारी को आदेश दिए गए हैं कि वे 7 दिन के भीतर अपने हथियार और गोला बारूद संबंधित पुलिस स्टेशन अथवा अधिकृत हथियार डीलर के यहां जमा करवाए। जमा करवाए गए सभी हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।
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आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जिले की राजस्व सीमा में लाइसेंस धारकों के आग्नेशस्त्रों और गोला बारूद को रखने और ले जाने से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इससे शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। मानव जीवन और संपत्ति के खतरे के अलावा सार्वजनिक शांति में अशांति, दंगा या झगड़े से बचने के लिए और शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपरोक्त आदेश जारी करना आवश्यक है।
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उपायुक्त ने कहा है कि पुलिस, सेना, अर्धसैनिक और अन्य सरकारी सेवकों को ड्यूटी के संबंध में आग्नेशस्त्र ले जाने के लिए कहा जाता है, तो उन्हें कुछ शर्तों की पालना करनी होगी। इन शर्तों में पुलिस, सेना और अर्ध सैनिक कर्मी अपनी वर्दी में होंगे। यह छूट उपरोक्त कर्मियों के संबंध में तब तक लागू होगी, जब तक वे सरकारी ड्यूटी पर है। एक अन्य शर्त के अनुसार अधिकृत सुरक्षा गार्ड जो विभिन्न बैंक, प्राइवेट बैंक में बैंकों के नाम लाइसेंस से तैनात है। अधिकृत सुरक्षा गार्ड जो विभिन्न एटीएम पर तैनात है। सुरक्षित तरीके से कैश को ले जाने के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड और एटीएम में नगदी भरने के लिए नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षा गार्ड को भी छूट दी गई है।

इसके अलावा ऐसे खिलाड़ी जो नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य है और विभिन्न स्तरों में खेल गतिविधियों में प्रतिभागिता करते हैं। उन्हें भारत चुनाव आयोग ने छूट प्रदान की है जब तक की स्क्रीनिंग कमेटी किसी विशिष्ट आदेश के माध्यम से हथियार को जब्त करने का निर्णय नहीं लेती। कोई भी लाइसेंस धारी जो हथियार रखना चाहता है वह स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र होगा। आदेशों में कहा गया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव में आ गए हैं और चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे। पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल अधिकारी, सभी डीएसपी और सभी एसएचओ को इन आदेशों को प्रवर्तन करने की जिम्मेदारी दी गई है। आदेशों में पुलिस अधिकारियों को गैर लाइसेंसी हथियारों का पता लगाने के लिए प्रभावी कदम रखने के निर्देश दिए हैं और उन्हें नियमानुसार जब्त करने को कहा गया है। इन आदेश की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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