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Rohtak News: चुनाव में अनुमति के बाद सुबह 6 से रात 10 बजे तक होगा लाउडस्पीकर का प्रयोग
Thu, 28 Mar 2024 01:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Thu, 28 Mar 2024 01:28 AM IST
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रोहतक। जिलाधीश अजय कुमार ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दलों, चुनाव प्रत्याशियों व उनके समर्थकों द्वारा चुनाव अभियान में लाउडस्पीकर उपयोग करने के बारे में हिदायतें जारी की गई हैं। ये हिदायतें धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई हैं। किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाए गए या चुनाव प्रचार के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक बैठकों में रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर या कोई ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग नहीं किया जाएगा। लाउडस्पीकरों का उपयोग सार्वजनिक बैठकों या जुलूस या सामान्य प्रचार के लिए केवल सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
सभी राजनीतिक दल, चुनाव प्रत्याशियों, ट्रक, टैम्पो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि सहित चलती गाड़ियों पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को सूचित करना होगा। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति देने वाले अधिकारियों को उन वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या और वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए परमिट पर दर्ज करनी होगी। बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग करने पर लाउडस्पीकर को सभी उपकरणों सहित तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।
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सभी राजनीतिक दल, चुनाव प्रत्याशियों, ट्रक, टैम्पो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि सहित चलती गाड़ियों पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को सूचित करना होगा। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति देने वाले अधिकारियों को उन वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या और वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए परमिट पर दर्ज करनी होगी। बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग करने पर लाउडस्पीकर को सभी उपकरणों सहित तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।
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