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नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने पर होगी कार्रवाई : एआरओ

Fri, 05 Apr 2024 08:43 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 05 Apr 2024 08:43 PM IST
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Action will be taken against printing promotional material against rules: ARO
बेरी। एसडीएम एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी रविंद्र मलिक ने क्षेत्र के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना जांच पड़ताल व नियमों के विरुद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें।
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उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पंपलेट व पोस्टर आदि छापना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है इसलिए यह जरूरी है कि उनके पम्पलेट व पोस्टर आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब किताब रहे। एआरओ ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव से संबंधित पम्पलेट व पोस्टर आदि उसी स्थिति में छापें जब सामग्री छपवाने वाला व्यक्ति हलफनामे के साथ दो गवाह दें और उनके हस्ताक्षर भी लेने जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि कॉपी से कॉपी करना भी इसी श्रेणी मेें आता है।
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