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बैक एकाउंट से पैन लिंक नहीं तो रिफंड भी नहीं
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बैक एकाउंट से पैन लिंक नहीं तो रिफंड भी नहीं
-अब आयकर विभाग से केवल ई-रिफंड ही जारी होगा, आज से नियम लागू
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। जहां से आपकी आय होती है, वहीं से टैक्स काटे जाने के बाद ही भुगतान किया जाता है तो आप रिटर्न दाखिल कर अपनी बचत निवेश दिखाकर रिफंड ले सकते हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। अब एक मार्च 2019 यानि शुक्रवार से आयकर विभाग सिर्फ ई-रिफंड ही करेगा। जिसके लिए आयकर दाता को अपना बैंक खाता पैन से लिंक कराना होगा।
नौकरीपेशा वर्ग पेशेवर वर्ग को भुगतान करने से पहले टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) का प्रॉवधान आयकर विभाग ने किया है। सरकार को इस तरीके से टैक्स मिलता और बाद में करदाता अपनी बचत निवेश का हिसाब देकर आयकर विभाग से छूट प्राप्त कर सकता है। बचत निवेश का विवरण देने के लिए आयकर दाता को रिटर्न फाइल करना होता है। जिसके आधार पर आयकर दाता को बचत निवेश की छूट देकर रिफंड दे दिया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील कुमार जैन ने बताया कि अब तक रिफंड की राशि आयकर दाता के बैंक खाते या अकाउंट पेई चेक के मध्यम से दी जाती थी, लेकिन अब ई-रिफंड अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब सिर्फ उन्हीं बैंक खातों में रिफंड दिया जाएगा जो परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) लिंक हैं।
इस तरह करें बैंक अकाउंट और पैन लिंक
आप तीन तरह से अपने बैंक अकाउंट को पैन से लिंक कर सकते हैं। पहला नेट बैंकिंग के जरिए, जिसमें बैंक की वेबसाइट पर आपको पंजीकरण करना होगा और सर्विस रिक्वेस्ट पर जाकर पैन अपडेट किया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि आप अपने बैंक की शाखा में जाकर पैन लिंक कराएं। तीसरा तरीका है कि आप अपने बैंक में कस्टमर केयर से संपर्क कर फोन बैंकिंग के जरिए भी पैन लिंक करें।
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आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर करना हो प्री-वेलिडेट
ई-रिफंड के लिए आपने जो रिटर्न फाइल किया है, उसे प्री-वेलिडेट भी करना होगा। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा। पैन के जरिए आपका लॉग-इन बन जाएगा। इसके बाद आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा और अपना अकाउंट लॉग-इन करना होगा। अब प्रोफाइल सेटिंग में जाकर बैंक खाते को प्री-वेलिडेट करना होगा।
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-अब आयकर विभाग से केवल ई-रिफंड ही जारी होगा, आज से नियम लागू
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। जहां से आपकी आय होती है, वहीं से टैक्स काटे जाने के बाद ही भुगतान किया जाता है तो आप रिटर्न दाखिल कर अपनी बचत निवेश दिखाकर रिफंड ले सकते हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। अब एक मार्च 2019 यानि शुक्रवार से आयकर विभाग सिर्फ ई-रिफंड ही करेगा। जिसके लिए आयकर दाता को अपना बैंक खाता पैन से लिंक कराना होगा।
नौकरीपेशा वर्ग पेशेवर वर्ग को भुगतान करने से पहले टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) का प्रॉवधान आयकर विभाग ने किया है। सरकार को इस तरीके से टैक्स मिलता और बाद में करदाता अपनी बचत निवेश का हिसाब देकर आयकर विभाग से छूट प्राप्त कर सकता है। बचत निवेश का विवरण देने के लिए आयकर दाता को रिटर्न फाइल करना होता है। जिसके आधार पर आयकर दाता को बचत निवेश की छूट देकर रिफंड दे दिया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील कुमार जैन ने बताया कि अब तक रिफंड की राशि आयकर दाता के बैंक खाते या अकाउंट पेई चेक के मध्यम से दी जाती थी, लेकिन अब ई-रिफंड अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब सिर्फ उन्हीं बैंक खातों में रिफंड दिया जाएगा जो परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) लिंक हैं।
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इस तरह करें बैंक अकाउंट और पैन लिंक
आप तीन तरह से अपने बैंक अकाउंट को पैन से लिंक कर सकते हैं। पहला नेट बैंकिंग के जरिए, जिसमें बैंक की वेबसाइट पर आपको पंजीकरण करना होगा और सर्विस रिक्वेस्ट पर जाकर पैन अपडेट किया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि आप अपने बैंक की शाखा में जाकर पैन लिंक कराएं। तीसरा तरीका है कि आप अपने बैंक में कस्टमर केयर से संपर्क कर फोन बैंकिंग के जरिए भी पैन लिंक करें।
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आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर करना हो प्री-वेलिडेट
ई-रिफंड के लिए आपने जो रिटर्न फाइल किया है, उसे प्री-वेलिडेट भी करना होगा। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा। पैन के जरिए आपका लॉग-इन बन जाएगा। इसके बाद आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा और अपना अकाउंट लॉग-इन करना होगा। अब प्रोफाइल सेटिंग में जाकर बैंक खाते को प्री-वेलिडेट करना होगा।