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बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार ने जारी किया पत्र
Updated Wed, 29 Aug 2018 02:56 AM IST
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अब संतान की उम्र 40 साल होने पर भी बनेगी बुढ़ापा पेंशन
-एक साल की सरकार ने दी राहत
: लाड़ली पेंशन में अब आयु प्रमाण पत्र के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड या मतदाता सूची भी चलेगी
: 1 नवंबर 2018 से सरकार देगी 1800 की जगह दो हजार रुपये मासिक बुढ़ापा पेंशन
: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी किया पत्र
: अविवाहित या नि:संतान दंपति कोई भी आयु प्रमाण पत्र न होने पर डीसी की अनुशंसा पर सिविल अस्पताल में तय करेगा बोर्ड आयु
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। अब संतान की उम्र 40 साल होते ही बुजुर्ग अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवा सकता है। पहले संतान की उम्र 41 साल तय की गई थी, अब सरकार ने एक साल की राहत दी है। साथ ही 2005 के वोटर कार्ड के अलावा फोटो युक्त वोटर सूची भी आयु साबित करने के लिए मान्य होगी। लाड़ली योजना के तहत माता-पिता की आयु 45 साल साबित करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य विभाग के आयु प्रमाण पत्र के अलावा अब ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, मतदाता सूची व पासपोर्ट को भी आयु प्रमाण पत्र के तौर पर दिया जा सकेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के तहत आयु के संबंध में लिये जाने वाले दस्तावेज एवं मेडिकल बोर्ड बारे में नये दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, 16 जून 2016 से पूर्व जारी किया गया डीएल, पासपोर्ट, वर्ष 2005 या इससे पूर्व जारी किया गया स्वयं का फोटो युक्त पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व फोटोयुक्त मतदाता सूची में से आवेदक अपनी आयु के आंकलन के लिए कोई एक दस्तावेज उपलब्ध करवाकर पेंशन का लाभ ले सकता है। इसके अलावा यदि आवेदक के पास यह दस्तावेज नहीं है तो वह अपनी बड़ी संतान की आयु 40 वर्ष होने का जन्मतिथि प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र भी आवेदन फार्म के साथ लगा सकता है। पहले संतान की उम्र की 41 साल अनिवार्य की गई थी।
हर माह मेडिकल बोर्ड करेगी जांच
डीसी डॉ. यश गर्ग ने बताया कि अगर किसी आवेदक के पास संतान का भी 40 वर्ष आयु साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है तो वह आयु का आंकलन करने के लिए एक पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी व डीसी को दे सकता है। डीसी की अनुमति के बाद सिविल अस्पताल में गठित बोर्ड को आयु जांचने के लिए अर्जी दी जाएगी। हर माह दो डाक्टरों का पैनल एक दिन लोगों की आयु की जांच करेगा। अगर बोर्ड लिखकर देता है कि संबंधित व्यक्ति की उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो उसे बुढ़ापा पेंशन का पात्र माना जाएगी।
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रिकार्ड में करवा सकता है त्रुटि दुरु स्त
डीसी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम दस्तावेज में गलत है तो वह नाम परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट व नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र व हिंदी व अंग्रेजी के एक-एक समाचार पत्र में विज्ञापन की औपचारिकता पूरी करके पेंशन का लाभ ले सकता है।
एक नवंबर से मिलेगी दो हजार रुपये मासिक बुढ़ापा पेंशन
सीएम मनोहर लाल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि एक नवंबर 2018 से बुढ़ापा पेंशन दो हजार मासिक दी जाएगी, जो अभी 1800 रुपये है।
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-एक साल की सरकार ने दी राहत
: लाड़ली पेंशन में अब आयु प्रमाण पत्र के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड या मतदाता सूची भी चलेगी
: 1 नवंबर 2018 से सरकार देगी 1800 की जगह दो हजार रुपये मासिक बुढ़ापा पेंशन
: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी किया पत्र
: अविवाहित या नि:संतान दंपति कोई भी आयु प्रमाण पत्र न होने पर डीसी की अनुशंसा पर सिविल अस्पताल में तय करेगा बोर्ड आयु
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। अब संतान की उम्र 40 साल होते ही बुजुर्ग अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवा सकता है। पहले संतान की उम्र 41 साल तय की गई थी, अब सरकार ने एक साल की राहत दी है। साथ ही 2005 के वोटर कार्ड के अलावा फोटो युक्त वोटर सूची भी आयु साबित करने के लिए मान्य होगी। लाड़ली योजना के तहत माता-पिता की आयु 45 साल साबित करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य विभाग के आयु प्रमाण पत्र के अलावा अब ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, मतदाता सूची व पासपोर्ट को भी आयु प्रमाण पत्र के तौर पर दिया जा सकेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के तहत आयु के संबंध में लिये जाने वाले दस्तावेज एवं मेडिकल बोर्ड बारे में नये दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, 16 जून 2016 से पूर्व जारी किया गया डीएल, पासपोर्ट, वर्ष 2005 या इससे पूर्व जारी किया गया स्वयं का फोटो युक्त पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व फोटोयुक्त मतदाता सूची में से आवेदक अपनी आयु के आंकलन के लिए कोई एक दस्तावेज उपलब्ध करवाकर पेंशन का लाभ ले सकता है। इसके अलावा यदि आवेदक के पास यह दस्तावेज नहीं है तो वह अपनी बड़ी संतान की आयु 40 वर्ष होने का जन्मतिथि प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र भी आवेदन फार्म के साथ लगा सकता है। पहले संतान की उम्र की 41 साल अनिवार्य की गई थी।
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हर माह मेडिकल बोर्ड करेगी जांच
डीसी डॉ. यश गर्ग ने बताया कि अगर किसी आवेदक के पास संतान का भी 40 वर्ष आयु साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है तो वह आयु का आंकलन करने के लिए एक पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी व डीसी को दे सकता है। डीसी की अनुमति के बाद सिविल अस्पताल में गठित बोर्ड को आयु जांचने के लिए अर्जी दी जाएगी। हर माह दो डाक्टरों का पैनल एक दिन लोगों की आयु की जांच करेगा। अगर बोर्ड लिखकर देता है कि संबंधित व्यक्ति की उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो उसे बुढ़ापा पेंशन का पात्र माना जाएगी।
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रिकार्ड में करवा सकता है त्रुटि दुरु स्त
डीसी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम दस्तावेज में गलत है तो वह नाम परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट व नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र व हिंदी व अंग्रेजी के एक-एक समाचार पत्र में विज्ञापन की औपचारिकता पूरी करके पेंशन का लाभ ले सकता है।
एक नवंबर से मिलेगी दो हजार रुपये मासिक बुढ़ापा पेंशन
सीएम मनोहर लाल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि एक नवंबर 2018 से बुढ़ापा पेंशन दो हजार मासिक दी जाएगी, जो अभी 1800 रुपये है।