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निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट से नहीं, विधानसभा की वोटर लिस्ट से होंगे निगम चुनाव
Updated Thu, 31 May 2018 02:52 AM IST
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विधानसभा की वोटर लिस्ट से होंगे रोहतक के निगम चुनाव
- निकाय चुनाव की प्रक्रिया हुई शुरू, वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए जारी की गई अधिसूचना
- 10 जनवरी 2018 को जारी विधानसभा की सूची को ही वार्डों में विभाजित किया जाएगा
- नाम कटवाने व जुड़वाने के लिए 18 जून की दोपहर तीन बजे तक का समय
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
निकाय चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दिलीप सिंह ने वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वोटरों के नाम को जोड़ने व कटवाने का काम विधानसभा की वोटर लिस्ट में होगा। इसी सूची को वार्डों के अनुसार विभाजित किया जाएगा। निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट के अनुसार चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके साथ ही 18 जुलाई को फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया हैं।
राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त के अनुसार मतदाता सूची में संशोधन किया जाएगा, ताकि इसे प्रभावी तरीके से अंतिम रूप दिया जाके। निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट का आधार विधानसभा की वोटर लिस्ट होगी। मतदाताओं के नामों को जुड़वाने और कटवाने का काम निकाय सूची में नहीं बल्कि विधानसभा की मतदाता सूची में होगा। विधानसभा की वोटर लिस्ट को अधिसूचित 22 वार्डों में बांटकर वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट को अधिसूचित 22 वार्डों के परिसीमन के आधार पर तैयार किया जाएगा। वार्डों के हिसाब से वोटरों की सूची चार से 11 जून तक तैयार करनी होगी।
10 जनवरी 2018 को जारी सूची को ही आधार बनाना होगा, इसके बाद 12 जून को वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट प्रकाशन की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद लोग 18 जून की दोपहर तीन बजे तक अपने दावे और आपत्तियों को रिवाइंजिग अथॉरिटी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। जल्द ही उपायुक्त रोहतक द्वारा शीघ्र रिवाइजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति की जाएगी। सभी आपत्ति और दावों की सुनवाई 29 जून तक करके निस्तारित करनी होगी। चार जुलाई तक रिवाइजिंग अथॉरिटी के खिलाफ लोग अपनी अपील उपायुक्त रोहतक के यहां कर सकते हैं। सभी अपील का निस्तारण सात जुलाई तक कहना होगा। 18 जुलाई को निकाय चुनाव के वोटरों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यह जानकारी जिला योजनाकार नगर निगम केके वार्ष्णेय ने दी ।
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- निकाय चुनाव की प्रक्रिया हुई शुरू, वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए जारी की गई अधिसूचना
- 10 जनवरी 2018 को जारी विधानसभा की सूची को ही वार्डों में विभाजित किया जाएगा
- नाम कटवाने व जुड़वाने के लिए 18 जून की दोपहर तीन बजे तक का समय
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
निकाय चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दिलीप सिंह ने वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वोटरों के नाम को जोड़ने व कटवाने का काम विधानसभा की वोटर लिस्ट में होगा। इसी सूची को वार्डों के अनुसार विभाजित किया जाएगा। निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट के अनुसार चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके साथ ही 18 जुलाई को फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया हैं।
राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त के अनुसार मतदाता सूची में संशोधन किया जाएगा, ताकि इसे प्रभावी तरीके से अंतिम रूप दिया जाके। निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट का आधार विधानसभा की वोटर लिस्ट होगी। मतदाताओं के नामों को जुड़वाने और कटवाने का काम निकाय सूची में नहीं बल्कि विधानसभा की मतदाता सूची में होगा। विधानसभा की वोटर लिस्ट को अधिसूचित 22 वार्डों में बांटकर वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट को अधिसूचित 22 वार्डों के परिसीमन के आधार पर तैयार किया जाएगा। वार्डों के हिसाब से वोटरों की सूची चार से 11 जून तक तैयार करनी होगी।
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10 जनवरी 2018 को जारी सूची को ही आधार बनाना होगा, इसके बाद 12 जून को वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट प्रकाशन की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद लोग 18 जून की दोपहर तीन बजे तक अपने दावे और आपत्तियों को रिवाइंजिग अथॉरिटी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। जल्द ही उपायुक्त रोहतक द्वारा शीघ्र रिवाइजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति की जाएगी। सभी आपत्ति और दावों की सुनवाई 29 जून तक करके निस्तारित करनी होगी। चार जुलाई तक रिवाइजिंग अथॉरिटी के खिलाफ लोग अपनी अपील उपायुक्त रोहतक के यहां कर सकते हैं। सभी अपील का निस्तारण सात जुलाई तक कहना होगा। 18 जुलाई को निकाय चुनाव के वोटरों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यह जानकारी जिला योजनाकार नगर निगम केके वार्ष्णेय ने दी ।
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