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निगम के 500 किराएदारों को मिलेगा कनेक्टर रेट पर मालिकाना हक

Fri, 11 May 2018 02:40 AM IST
Updated Fri, 11 May 2018 02:40 AM IST
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निगम के 500 किराएदारों को मिलेगा कनेक्टर रेट पर मालिकाना हक
निगम के 500 किराएदारों को मिलेगा कनेक्टर रेट पर मालिकाना हक
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- सरकार ने भेजा पत्र, पालिका बाजार, इंदिरा मार्केट, शिवाजी कॉलोनी, गांधी कैंप, कच्चा बेरी व ओल्ड सब्जी मंडी में निगम ने दे रखी हैं किराए पर दुकानें

- 19 अप्रैल 2018 से 20 साल पुराने किराएदारों को मिलेगा योजना का फायदा
- 500 रुपये किराए की सरकार ने हटाई शर्त, निगम को भेजा पत्र
- प्रदेश स्तर पर लागू होगी योजना, सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के माध्यम से रोहतक व्यापार मंडल ने उठाया था सीएम के सामने मामला

अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
शहर में 20 साल या इससे ज्यादा समय से किराए पर दुकान लेकर कारोबार कर रहे व्यापारियों को प्रदेश सरकार कलेक्टर रेट पर राशि जमा करवाकर मालिकाना हक देगी। इस योजना में वे दुकानदार शामिल होंगे, जिन्होंने दुकान 19 अप्रैल 2018 से 20 साल या इससे पहले किराए पर ली थी। किराया की राशि की कोई शर्त नहीं रहेगी।

रोहतक व्यापार मंडल के प्रधान सोम मलिक ने बताया कि शहर के अंदर 500 से ज्यादा नगर निगम की दुकानें हैं। अकेले पालिका बाजार में 80 से 100 दुकान हैं, जबकि इंदिरा मार्केट, हिसार, रोड, कच्चा बेरी रोड, ओल्ड सब्जी मंडी रोड, शिवाजी कालोनी, गांधी कैंप और किला रोड बाजार में भी काफी दुकानें हैं। कई व्यापारियों को दुकान लिए कई दशक हो चुके हैं। लंबे समय से व्यापारी मांग कर रहे थे कि उन्हें सरकार मालिकाना हक दे। रोहतक व्यापार मंडल व पालिका बाजार एसोसिएशन ने मामले को सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के सामने रखा। मंत्री ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की। गहन चिंतन-मंथन के बाद रोड शो के दौरान सीएम ने हरी झंडी दे दी थी। साथ ही अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए थे।
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निदेशक ने भेजा सभी निकाय अधिकारियों को पत्र
गुरुवार को शहरी निकाय विभाग के निदेशक ने प्रदेश के अंदर सभी नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अधिकारियों को पत्र भेजा हैं। पत्र में साफ किया कि 20 साल तक किराए पर दुकान लेने वाले दुकानदार अगर कलेक्टर रेट की राशि जमा करवाते हैं तो उन्हें स्थानीय निकाय की ओर से मालिकाना हक दिया जाएगा।
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निदेशक की तरफ से पत्र आ गया है। इसमें 500 रुपये या इससे अधिक किराए की शर्त भी हटा दी गई है। 20 साल तक किराए पर दुकान रखने वाले दुकानदारों को इसका फायदा होगा। साथ ही जिन दुकानदारों ने दुकान पर अलग से निर्माण कर लिया है, उसे भी नियमों के तहत वैध किया जा सकेगा।

- कृष्ण कुमार, वार्ष्णेय डीटीपी नगर निगम

रोहतक व्यापार मंडल की अर्जी पर सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने मुख्यमंत्री से बात की। सीएम ने व्यापारियों के हित में यह फैसला किया है। इसका फायदा रोहतक के साथ-साथ अब प्रदेश के उन सभी व्यापारियों को होगा, जो लंबे समय से शहरी निकाय विभाग के किराएदार हैं।
- गुलशन निझावन, प्रधान पालिका बाजार
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