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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 09 Feb 2019 12:55 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 09 Feb 2019 12:55 AM IST
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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। जिले के एक गांव की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। करीब सवा साल पुराने मामले में अदालत ने छह फरवरी को अभियुक्त विक्रम को पॉक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था।

सदर थाना पुलिस को दी गई शिकायत में 11वीं में पढ़ने वाली पीड़िता (17) ने बताया था कि 21 नवंबर 2017 की रात करीब साढ़े 10 बजे वह अपने घर के बाहर बाथरूम गई थी। तभी वहां खड़े आरोपी विक्रम ने अचानक से उसका मुंह दबा लिया और घर के बाहर साथ लगते खाली प्लॉट में ले गया। वहां उसने दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। उसने घर आकर परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। परिजनों ने पीड़िता को सदर थाना पुलिस के पास ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आदमपुर क्षेत्र निवासी विक्रम के खिलाफ 22 नवंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 506, पॉक्सो एक्ट और एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने पक्षों की सुनवाई के बाद विक्रम को बुधवार को दोषी करार दिया था और शुक्रवार को उपरोक्त सजा सुनाई।
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किस धारा के तहत कितनी सजा
धारा - सजा - जुर्माना - अतिरिक्त सजा
363 - 3 साल - 2000 - एक माह
366 - 5 साल - 2000 - एक माह
376 - 10 साल - 5000 - दो माह
506 - 2 साल - 2000 - एक माह
पॉक्सो एक्ट - 10 साल - 5000 - दो माह
एससीएसटी - आजीवन कारावास - 5000 - दो माह
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