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उपायुक्त कोर्ट रूम में रोहतक लोकसभा सीट के उम्मीदवार आज से करेंगे नामांकन

Tue, 16 Apr 2019 02:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 16 Apr 2019 02:30 AM IST
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उपायुक्त कोर्ट रूम में रोहतक लोकसभा सीट के उम्मीदवार आज से करेंगे नामांकन
रोहतक। लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट के लिए मंगलवार से नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। उपायुक्त कोर्ट रूम को नामांकन के लिए निर्धारित किया गया है। नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए जिम्मेदारी 10 चरणों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सौंपी गई है। मंगलवार से शुरू होकर नामांकन 23 अप्रैल तक सुबह 11 से दोपहर तीन बजे के बीच किया जा सकेगा। इस संबंध में सोमवार को उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए।
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नामांकन फार्म 2ए देने की जिम्मेदारी सहायक इलेक्शन अफसर संजय कुमार को दी गई। जमानत राशि उपायुक्त कार्यालय के एओ जमा करेंगे और इसकी रसीद भी देंगे। नामांकन फॉर्म समेत शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी एडीए रोहतक और एसओ एनसीआर हरीश दुग्गल संभालेंगेे। नामांकन के बाद उम्मीदवार को जरूरी कागजात देने का काम और उनके हस्ताक्षर लेने की जिम्मेदारी डीटीपी नगर निगम, इलेक्शन तहसीलदार की है। रिटर्निंग ऑफिसर के साथ डीईओ रहेंगी। नामांकन रजिस्टर इलेक्शन कानूनगो दीपांशु तैयार करेंगे। फार्म 3ए, 4, 6 और 7ए में नामांकन करने वालों की सूचीबद्ध भी डीटीपी नगर निगम और इलेक्शन तहसीलदार करेंगे। कंप्यूटर, फोटोस्टेट और फैक्स की जिम्मेदारी डीआईओ और एनआईसी की रहेगी। सुविधा वेबसाइट से नामांकन पत्र, शपथ पत्रों एवं प्रपत्रों की स्कैनिंग की जिम्मेदारी एमडी शुगर मिल और डीआईओ एनआईसी के पास होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्रों की जानकारी समाचार पत्रों का पहुंचाने की जिम्मेदारी डीआईपीआरओ को दी गई है।
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प्रत्याशी सहित पांच लोग जा सकते हैं नामांकन दाखिल करने
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने बताया कि नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार व प्रस्तावक सहित पांच से अधिक लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय की सौ मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार तीन से अधिक वाहन नहीं ला सकेगा।
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लघु सचिवालय परिसर में धरना-प्रदर्शन पर रोक
लघु सचिवालय परिसर में धरना, प्रदर्शन और बड़ी संख्या में लोगों की ओर से ज्ञापन देने के लिए आने पर रोक लगा दी गई है। चुनाव से संबंधित कार्य में बाधा नहीं पड़े, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है।
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