{"_id":"5a70e1394f1c1b9f268b7530","slug":"141517347129-rohtak-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"छीनी गई सोने की चेन के खरीददार आभूषण व्यापारी को दो साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
छीनी गई सोने की चेन के खरीददार आभूषण व्यापारी को दो साल की कैद
Updated Wed, 31 Jan 2018 02:52 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फ्लैग : महिला से चेन झपटने का मामला
हेडिंग : झपटमारों को पांच तो खरीददार को 2 साल की कैद
: एडीजे जसबीर सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
काठमंडी की महिला से सोने की चेन झपटने वाले दिल्ली के दो युवकों आनंद व मनोज को एडीजे जसबीर की कोर्ट ने मंगलवार को 5-5 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही चेन खरीदने के दोषी जींद के आभूषण व्यापारी जयकिशन को 2 साल कैद की सजा दी गई। झपटमारों को जहां जेल भेज दिया गया, जबकि आभूषण व्यापारी को जमानत मिल गई।
मामले के अनुसार जून 2010 को काठमंडी की एक महिला ने शिकायत दी कि वह आश्रम में भजन सुनने के बाद शाम 6 बजे घर आ रही थी। रास्ते में जब रेलवे स्टेशन के नजदीक अग्रसेन चौक के नजदीक वाली गली में पहुंची तो बाइक सवार दो युवकों ने झपटा मारकर उसकी चेन तोड़ ली। उसने शोर मचाया, लेकिन युवक हाथ नहीं आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल करते हुए दिल्ली निवासी आनंद व मनोज को काबू किया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया उन्होंने चेन जींद के अलेवा स्थित आभूषण व्यापारी जयकिशन को 11 हजार में बेच दी। पुलिस ने मनोज से बाइक व 5 हजार रुपये व आनंद से 6 हजार रुपये बरामद किए। साथ ही व्यापारी जयकिशन से 10 हजार रुपये बरामद किए। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था। सोमवार को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया। साथ ही फैसला मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने आनन्द व मनोज को आईपीसी की धारा 379ए के तहत पांच-पांच साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि जयकिशन को आईपीसी की धारा 411 के तहत 2 साल कैद की सजा दी गई। नियमों के तहत अदालत ने 3 साल से कम सजा होने के चलते जयकिशन को साथ-साथ जमानत दे दी।
विज्ञापन
हेडिंग : झपटमारों को पांच तो खरीददार को 2 साल की कैद
: एडीजे जसबीर सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
काठमंडी की महिला से सोने की चेन झपटने वाले दिल्ली के दो युवकों आनंद व मनोज को एडीजे जसबीर की कोर्ट ने मंगलवार को 5-5 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही चेन खरीदने के दोषी जींद के आभूषण व्यापारी जयकिशन को 2 साल कैद की सजा दी गई। झपटमारों को जहां जेल भेज दिया गया, जबकि आभूषण व्यापारी को जमानत मिल गई।
मामले के अनुसार जून 2010 को काठमंडी की एक महिला ने शिकायत दी कि वह आश्रम में भजन सुनने के बाद शाम 6 बजे घर आ रही थी। रास्ते में जब रेलवे स्टेशन के नजदीक अग्रसेन चौक के नजदीक वाली गली में पहुंची तो बाइक सवार दो युवकों ने झपटा मारकर उसकी चेन तोड़ ली। उसने शोर मचाया, लेकिन युवक हाथ नहीं आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल करते हुए दिल्ली निवासी आनंद व मनोज को काबू किया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया उन्होंने चेन जींद के अलेवा स्थित आभूषण व्यापारी जयकिशन को 11 हजार में बेच दी। पुलिस ने मनोज से बाइक व 5 हजार रुपये व आनंद से 6 हजार रुपये बरामद किए। साथ ही व्यापारी जयकिशन से 10 हजार रुपये बरामद किए। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था। सोमवार को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया। साथ ही फैसला मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने आनन्द व मनोज को आईपीसी की धारा 379ए के तहत पांच-पांच साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि जयकिशन को आईपीसी की धारा 411 के तहत 2 साल कैद की सजा दी गई। नियमों के तहत अदालत ने 3 साल से कम सजा होने के चलते जयकिशन को साथ-साथ जमानत दे दी।
विज्ञापन