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Rohtak News: अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना

Tue, 07 Feb 2023 06:32 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 07 Feb 2023 06:32 PM IST
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10 years imprisonment for kidnapping and raping a minor, fine of five thousand rupees
माई सिटी रिपोर्टर
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रोहतक। झज्जर रोड पर स्कूल में आठवीं का पेपर देने गई छात्रा का अपहरण कर यौन उत्पीड़न के आरोपी यूपी के बरेली स्थित फतेहगंज निवासी सन्नी को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है। एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर ढाई माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

पुलिस के मुताबिक 2019 में एक व्यक्ति ने सिटी थाने में शिकायत दी कि उसकी बेटी आठवीं कक्षा में पढ़ती थी। वह परीक्षा देने के लिए ऑटो से झज्जर रोड स्थित स्कूल में गई। परीक्षा देने के बाद घर नहीं लौटी। उसे शक है कि यूपी के बरेली निवासी सन्नी बहला-फुसलाकर ले गया है। जो शहर में ही मीट की दुकान पर काम करता था। पुलिस ने नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाशी की। लड़की को बरामद कर अदालत में बयान दर्ज कराए। इसके बाद मेडिकल करवाकर केस में दुष्कर्म की धारा और 6 पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा गया। तभी से जिला अदालत में आरोपी के खिलाफ केस की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने अपहरण की धाराओं के तहत तीन-तीन साल की कैद, 500-500 रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दुष्कर्म की धारा और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10-10 साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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