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Rewari News: बिना अनुमति के विज्ञापनों का नहीं कर सकेंगे प्रसारण
Sat, 24 Aug 2024 12:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 24 Aug 2024 12:35 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। बगैर अनुमति के सिनेमाघर संचालक व केबल ऑपरेटर किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकेंगे। अगर किसी ने इसकी अवहेलना की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव को लेकर जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। सभी केबल ऑपरेटरों को भारत निर्वाचन आयोग के नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट का पालन करना होगा। एमसीएमसी कमेटी की अनुमति के बाद भी सिनेमाघर संचालक व केबल ऑपरेटर विज्ञापन का प्रसारण कर सकेंगे। विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनेक्सचर-ए में आवेदन करना होगा। स पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनेक्सचर बी फार्म में प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होगी। सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों पर एमसीएमसी कमेटी तीन दिन के अंदर फैसला लेगी। यदि किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उसे विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
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रेवाड़ी। बगैर अनुमति के सिनेमाघर संचालक व केबल ऑपरेटर किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकेंगे। अगर किसी ने इसकी अवहेलना की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव को लेकर जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। सभी केबल ऑपरेटरों को भारत निर्वाचन आयोग के नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट का पालन करना होगा। एमसीएमसी कमेटी की अनुमति के बाद भी सिनेमाघर संचालक व केबल ऑपरेटर विज्ञापन का प्रसारण कर सकेंगे। विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनेक्सचर-ए में आवेदन करना होगा। स पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनेक्सचर बी फार्म में प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होगी। सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों पर एमसीएमसी कमेटी तीन दिन के अंदर फैसला लेगी। यदि किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उसे विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
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