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मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव का आधार : डीसी
Mon, 04 Dec 2023 11:42 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 04 Dec 2023 11:42 PM IST
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रेवाड़ी। निर्वाचन आयोग की तरफ से नए वोट बनवाने पर युवाओं एवं महिलाओं को आकर्षक उपहार देने की पहल शुरू की है। इसके तहत पहली अक्तूबर से 9 दिसंबर तक नया वोट बनवाने वालों को 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची से निकाले जाने वाले लक्की ड्रा में लैपटॉप, स्मार्टफोन और पेन ड्राइव दिए जाएंगे। इस अवधि के दौरान नए वोट बनवाने वाले मतदाताओं को टी-शर्ट प्रदान की जाएगी।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव का आधार है। आयोग का ध्येय पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। आओ भाग लेकर पाएं आकर्षक उपहार पात्र युवाओं एवं महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। जिनका जन्म 2 जनवरी 2004 से एक जनवरी 2006 के बीच हुआ है और उन्होंने अपना वोट नहीं बनवाया है। ऐसे व्यक्ति वोटर हेल्पलाइन पर ऑनलाइन फार्म 6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। साथ ही आकर्षक इनाम भी जीत सकते हैं। जिनकी आयु जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर में 18 वर्ष हो जाती निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें नए वोट बनवाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। सभी पात्र लोगों को वोट बनवा लेना चाहिए।
डीसी ने बताया कि मृतक व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है, उन्हें वोट बनवाने के लिए स्थायी आवास का पता, जन्मतिथि तथा पासपोर्ट साइज का फोटो सहित तीनों की फोटो प्रतियां फार्म 6 के साथ लगानी होंगी। ऑनलाइन मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम और ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से वोट बनवा सकते हैं। कहा कि यदि वोट बनवाने के लिए किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं तो वे वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 तथा वोटर हेल्पलाइन एप पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव का आधार है। आयोग का ध्येय पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। आओ भाग लेकर पाएं आकर्षक उपहार पात्र युवाओं एवं महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। जिनका जन्म 2 जनवरी 2004 से एक जनवरी 2006 के बीच हुआ है और उन्होंने अपना वोट नहीं बनवाया है। ऐसे व्यक्ति वोटर हेल्पलाइन पर ऑनलाइन फार्म 6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। साथ ही आकर्षक इनाम भी जीत सकते हैं। जिनकी आयु जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर में 18 वर्ष हो जाती निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें नए वोट बनवाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। सभी पात्र लोगों को वोट बनवा लेना चाहिए।
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डीसी ने बताया कि मृतक व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है, उन्हें वोट बनवाने के लिए स्थायी आवास का पता, जन्मतिथि तथा पासपोर्ट साइज का फोटो सहित तीनों की फोटो प्रतियां फार्म 6 के साथ लगानी होंगी। ऑनलाइन मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम और ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से वोट बनवा सकते हैं। कहा कि यदि वोट बनवाने के लिए किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं तो वे वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 तथा वोटर हेल्पलाइन एप पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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