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Rewari News: रिश्वत लेने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ कुमार की अदालत ने अमरदीप की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अमरदीप पर रिश्वत लेने का आरोप है। वह उपायुक्त कार्यालय की लाइसेंस शाखा में एचकेआरएनएल के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था।
अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इन्कार किया। मोहल्ला छीपटवाड़ा निवासी गौरव ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को शिकायत दी थी। गौरव ने आरोप लगाया था कि अमरदीप ने बिना ड्राइविंग टेस्ट कराए लाइसेंस बनवाने के लिए रिश्वत मांगी थी। पहले 4700 रुपये की मांग की गई थी। बाद में बातचीत के बाद 4500 रुपये में सौदा तय हुआ। शिकायत के आधार पर एसीबी ने 22 मई 2026 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ट्रैप कार्रवाई की।
सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि सरकारी पद पर भ्रष्टाचार गंभीर मामला है। आरोपी के पद और विभागीय संपर्कों को देखते हुए साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।
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अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इन्कार किया। मोहल्ला छीपटवाड़ा निवासी गौरव ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को शिकायत दी थी। गौरव ने आरोप लगाया था कि अमरदीप ने बिना ड्राइविंग टेस्ट कराए लाइसेंस बनवाने के लिए रिश्वत मांगी थी। पहले 4700 रुपये की मांग की गई थी। बाद में बातचीत के बाद 4500 रुपये में सौदा तय हुआ। शिकायत के आधार पर एसीबी ने 22 मई 2026 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ट्रैप कार्रवाई की।
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सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि सरकारी पद पर भ्रष्टाचार गंभीर मामला है। आरोपी के पद और विभागीय संपर्कों को देखते हुए साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।
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