फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   The company cannot refuse to pay the insurance amount due to late reporting of theft.

Rewari News: चोरी की सूचना देरी से देने के कारण कंपनी बीमा राशि देने से नहीं कर सकती इन्कार

Sun, 28 Apr 2024 03:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 28 Apr 2024 03:35 AM IST
विज्ञापन
The company cannot refuse to pay the insurance amount due to late reporting of theft.
रेवाड़ी। चोरी की सूचना देरी से देने के कारण कंपनी बीमा राशि देने से इन्कार नहीं कर सकती। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने सुनाए फैसले में कहा है कि यदि चोरी की सूचना बीमा कंपनी को देरी से दी गई है तो केवल इस आधार पर क्लेम निरस्त नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन


जिला उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना पुलिस को तुरंत दे दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।

जिला उपभोक्ता आयोग ने कई मामलों की नजीर देते हुए स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता का इंश्योरेंस कंपनी से 56106 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित लेने का अधिकार है। इसके अलावा बीमा कंपनी को 25 हजार रुपये हर्जाना देना होगा। 11 हजार वाद खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 45 दिन के भीतर अदा करना होगा।
विज्ञापन


उपमंडल बावल के गांव हसनपुर निवासी नवीन कुमार की एक मोटरसाइकिल 26 अगस्त 2018 को चोरी हो गई थी। मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद नवीन कुमार ने थाना बावल में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


रिपोर्ट के दर्ज करने के बाद कंपनी से बीमा राशि की मांग की गई थी। बीमा 12 नवंबर 2017 से 11 नवंबर 2018 तक वैध था। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से चोरी हुई मोटरसाइकिल की कीमत लेेनेे के लिए 22 मार्च 2019 को आवेदन किया था। शिकायतकर्ता ने क्लेम निरस्त होने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग में 5 दिसंबर 2022 को शिकायत दायर कर क्लेम की मांग की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed