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Rewari News: जांच में नहीं शामिल हुआ आरोपी, जमानत याचिका खारिज
Mon, 16 Mar 2026 11:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 16 Mar 2026 11:58 PM IST
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रेवाड़ी। सेशन जज गुरविंदर सिंह वाधवा की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में शिकारपुर निवासी आरोपी साहून की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ बावल थाने में वर्ष 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस ने 22 दिसंबर 2020 को मोटरसाइकिल से जा रहे जसबीर उर्फ कालू और रविंदर उर्फ कालू को पकड़कर दोनों के कब्जे से 1 किलो 55 ग्राम गांजा बरामद किया था। दोनों आरोपियों ने बताया था कि उसने गांजा साहून नाम के व्यक्ति से खरीदा था।
जांच के दौरान साहून ने पहले अग्रिम जमानत ले ली थी लेकिन बाद में जांच में शामिल नहीं हुआ। अदालत में वह कई तारीखों पर पेश नहीं हुआ जिससे कोर्ट ने उसे 5 फरवरी 2025 को पीओ घोषित कर दिया था। बाद में पीओ स्टाफ रेवाड़ी ने उसे 2 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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अदालत में आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसे केवल सह-आरोपियों के बयान के आधार पर फंसाया गया है। उसके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ। सरकारी पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी पर गांजा बेचने का आरोप है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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पुलिस ने 22 दिसंबर 2020 को मोटरसाइकिल से जा रहे जसबीर उर्फ कालू और रविंदर उर्फ कालू को पकड़कर दोनों के कब्जे से 1 किलो 55 ग्राम गांजा बरामद किया था। दोनों आरोपियों ने बताया था कि उसने गांजा साहून नाम के व्यक्ति से खरीदा था।
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जांच के दौरान साहून ने पहले अग्रिम जमानत ले ली थी लेकिन बाद में जांच में शामिल नहीं हुआ। अदालत में वह कई तारीखों पर पेश नहीं हुआ जिससे कोर्ट ने उसे 5 फरवरी 2025 को पीओ घोषित कर दिया था। बाद में पीओ स्टाफ रेवाड़ी ने उसे 2 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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अदालत में आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसे केवल सह-आरोपियों के बयान के आधार पर फंसाया गया है। उसके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ। सरकारी पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी पर गांजा बेचने का आरोप है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।