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Rewari News: तीन अवैध कॉलोनियों में निर्माण को गिराया
Tue, 03 Nov 2026 12:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:56 AM IST
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अवैध कॉलोनी पर चल रहा बुलडोजर। स्रोत : विभाग
- फोटो : 1
रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने सोमवार को गांव धमलाका, कमालपुर और कुतुबपुर जागीर में करीब 10.5 एकड़ में विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त कराया। टीम ने बुलडोजर से चार डीपीसी, पांच चहारदीवारी, सीवर लाइन, एक अवैध निर्माण और कच्चे सड़क नेटवर्क को ध्वस्त कराया।
जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) नरेंद्र नैन ने बताया कि यह कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिस बल की सहायता से की गई। तीनों कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से बिना अनुमति विकसित की जा रही थीं। विभाग ने अवैध निर्माणों को हटाकर कॉलोनियों में विकसित किए जा रहे ढांचे को ध्वस्त किया।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बिना सरकारी अनुमति कोई निर्माण न करें। किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता जिला नगर योजनाकार कार्यालय से अवश्य जांच लें।
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उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर खाली जमीन पर प्लॉट बेचकर लोगों को गुमराह करते हैं। बाद में निर्माण शुरू होने पर विभागीय कार्रवाई होती है, जिससे प्लॉट खरीदने वालों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
नरेंद्र नैन ने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले किसी भी कार्यदिवस पर जिला नगर योजनाकार कार्यालय में संपर्क कर संबंधित कॉलोनी की वैधता की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
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जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) नरेंद्र नैन ने बताया कि यह कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिस बल की सहायता से की गई। तीनों कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से बिना अनुमति विकसित की जा रही थीं। विभाग ने अवैध निर्माणों को हटाकर कॉलोनियों में विकसित किए जा रहे ढांचे को ध्वस्त किया।
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उन्होंने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बिना सरकारी अनुमति कोई निर्माण न करें। किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता जिला नगर योजनाकार कार्यालय से अवश्य जांच लें।
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उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर खाली जमीन पर प्लॉट बेचकर लोगों को गुमराह करते हैं। बाद में निर्माण शुरू होने पर विभागीय कार्रवाई होती है, जिससे प्लॉट खरीदने वालों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
नरेंद्र नैन ने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले किसी भी कार्यदिवस पर जिला नगर योजनाकार कार्यालय में संपर्क कर संबंधित कॉलोनी की वैधता की जानकारी प्राप्त कर सकता है।