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स्टार कैंपेनर को वाहन उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति : डीसी

Thu, 21 Mar 2024 12:49 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 21 Mar 2024 12:49 AM IST
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Star campaigner will have to take permission to use vehicle: DC
रेवाड़ी। नामांकन पत्र भरते समय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को फॉर्म 26 शपथ पत्र भरकर देना होगा। इसे नोटरी या क्लास वन मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराना होगा। स्टार कैंपेनर के लिए वाहन के उपयोग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। चुनाव के दिन एक वाहन में चालक सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों की अनुमति होगी। चुनाव रैलियों के लिए उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थान निर्धारित किए जाएंगे। डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किए हैं। इनमें वोटर हेल्पलाइन, सक्षम ईसीआई, सी विजिल, वोटर टर्न आउट शामिल हैं। इन एप्लीकेशन से मतदाताओं को घर बैठे तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाने की सुविधा दी गई है। जिला में कुल 781 मतदान केंद्र होंगे। डीसी ने जिले के सभी 720439 मतदाताओं से आह्वान किया है कि 25 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। संवाद
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