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Rewari News: अनुदान पर मिलेगा खेल का सामान

Sat, 09 Mar 2024 12:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 09 Mar 2024 12:45 AM IST
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Sports equipment will be available on subsidy
रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने और छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 अधिसूचित की गई है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को विभिन्न प्रकार का खेल का सामान अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यानी 31 मार्च तक वैध रहेगी।
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ग्राम पंचायतें और शहरी निकाय इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे। यदि संबंधित गांव व शहर में संबंधित खेल के लिए उचित खेल का मैदान (एफओपी) उपलब्ध होगा। हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना के तहत वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, क्रिकेट को शामिल किया गया है। इसके तहत खेल का सामान उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने पर इसकी जांच अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर की जाएगी। जांच कमेटी में जिला खेल अधिकारी, जिले के सबसे वरिष्ठ कोच, उपाधीक्षक, वरिष्ठतम अधिकारी और संबंधित खेल के वरिष्ठतम कोच को शामिल किया जाएगा।
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आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया और समय सीमा

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इसकी उचित रसीद आवेदक को दी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड इस प्रयोजन के लिए बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। आवेदन किसी भी कार्य दिवस में जमा करवाए जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों के मामले में, संबंधित गांव का सरपंच आवेदन जमा करा सकता है। सरपंच का पद रिक्त होने की स्थिति में ग्राम सचिव आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नगर निकायों के मामले में आवेदन संबंधित वार्ड सदस्य व परामर्शदाता द्वारा जमा किए जाएंगे। खेल के मैदान की नवीनतम तस्वीरों को आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें तस्वीर पर तारीख और स्थान का उल्लेख होना चाहिए।
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ये हैं योजना की नियम और शर्तें

केवल योजना में उल्लिखित खेल उपकरण ही दिए जाएंगे।
नगर निकाय और ग्राम पंचायतें दो वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान क्षेत्र में लोकप्रिय सभी खेलों के लिए खेल उपकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

कुश्ती और जूडो के मामले में, इनमें से किसी एक खेल के लिए खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

खेल उपकरण जारी होने के बाद उसे संबंधित ग्राम पंचायत और नगर निकाय के कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

जिला खेल अधिकारी द्वारा एक निर्गम रजिस्टर बनाकर उसमें आवंटित खेल उपकरण को दर्ज करेगा।

ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को विभिन्न प्रकार का खेल का सामान अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यानी 31 मार्च तक वैध रहेगी।-मदनपाल, जिला खेल अधिकारी रेवाड़ी।
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