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Rewari News: नप रेवाड़ी व नपा धारूहेड़ा में धारा 163 लागू

Thu, 07 May 2026 12:04 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 07 May 2026 12:04 AM IST
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Section 163 has been implemented in Rewari and Dharuhera municipal councils.
रेवाड़ी। नगर परिषद रेवाड़ी व नगर पालिका धारूहेड़ा आम चुनाव 2026 के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश अभिषेक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
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जिलाधीश अभिषेक मीणा ने हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के तहत नगर परिषद रेवाड़ी व नगर पालिका धारूहेड़ा क्षेत्र और इन क्षेत्रों से तीन किलोमीटर के निकट स्थित शराब की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों, बार, पब, माइक्रोब्रुअरी और शराब बेचने व परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री और परोसने पर भी रोक लगाई है।
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उन्होंने आदेशों में कहा कि यह प्रतिबंध 8 मई को शाम 6 बजे से शुरू होकर 10 मई को मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगा। यदि पुनर्मतदान होता है तो 12 मई को भी मतदान समाप्ति तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।
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इसके अलावा मतगणना के दिन 13 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना समाप्त होने तक भी शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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