फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Section 144 implemented in view of the examination

परीक्षा के मद्देनजर लागू की धारा 144

Thu, 28 Oct 2021 11:45 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 11:45 PM IST
विज्ञापन
Section 144 implemented in view of the examination
डीसी यशेंद्र सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला द्वारा जिले में बनाए 38 परीक्षा केंद्रों पर 31 अक्तूबर से 2 नवंबर तक होने वाली पुरुष कांस्टेबल (जीडी) की परीक्षा के मद्देनजर जिले के परीक्षा केंद्रों पर लागू किए गए हैं।
विज्ञापन

डीसी ने आदेशों में कहा है कि परीक्षा के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाइल फोन, वाईफाई यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही 5 या इससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति होगी। वहीं परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की सभी दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed