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Rewari News: खाद-बीज विक्रेता नए बीज एवं कीटनाशक अधिनियम के खिलाफ हड़ताल पर गए
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हड़ताल के कारण खाद बीज की बंद पड़ी दुकान। संवाद
- फोटो : परिजन
रेवाड़ी। जिले में खाद-बीज विक्रेता नए बीज एवं कीटनाशक अधिनियम के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। 7 दिन तक जिले में कोई भी खाद और बीज की बिक्री नहीं होगी। खाद बीज एसोसिएशन के प्रधान राकेश ने बताया कि बीज में किसी प्रकार की कोई खामियां होती है, तो वह प्रोड्यूसर का काम होता है। डीलर सिर्फ किसान और प्रोड्यूसर के बीच की कड़ी होता है। अब अगर ऐसे में किसी भी प्रकार की खामियां पाई जाती है, तो डीलर को दंड भुगतना पड़ेगा। इसी के विरोध में संगठन ने आज से एक सप्ताह की सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे। शाम तक प्रदेश सरकार ने उनकी बात सुनी तो ठीक है, नहीं तो अनाज मंडी में कल बैठक रखी जाएगी। दूसरी तरफ जल्द ही खरीफ सीजन की बिजाई शुरू होने को है और अगर सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान न दिया तो आने वाले दिनों में यह किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है।
नकली बीज और कीटनाशकों से बचाने के लिए बनाया गया कानून:
बता दें कि नया कानून किसानों को नकली बीज और कीटनाशकों से बचाने के लिए बनाया गया है। कानून कीटनाशकों के गलत इस्तेमाल को रोकने में भी मदद करेगा। नए बीज अधिनियम के अनुसार अगर कोई बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी पहली बार दोषी पाई गई तो 2 साल तक कैद और 3 लाख तक जुर्माना होगा। यदि कंपनी दोबारा दोषी मिली तो यह 3 साल तक सजा और 5 लाख रुपये तक जुर्माना होगा।डीलर को एक साल तक सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोबारा पकड़े जाने पर 2 साल तक कैद और 2 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। पहले यह जुर्माना मात्र 500 रुपये था और दोबारा पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल या एक हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। इस वजह से दोषी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। अब अब खाद, बीज एवं कीटनाशक सैंपल सब डिवीजन पाए जाते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट होगा।
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नकली बीज और कीटनाशकों से बचाने के लिए बनाया गया कानून:
बता दें कि नया कानून किसानों को नकली बीज और कीटनाशकों से बचाने के लिए बनाया गया है। कानून कीटनाशकों के गलत इस्तेमाल को रोकने में भी मदद करेगा। नए बीज अधिनियम के अनुसार अगर कोई बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी पहली बार दोषी पाई गई तो 2 साल तक कैद और 3 लाख तक जुर्माना होगा। यदि कंपनी दोबारा दोषी मिली तो यह 3 साल तक सजा और 5 लाख रुपये तक जुर्माना होगा।डीलर को एक साल तक सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोबारा पकड़े जाने पर 2 साल तक कैद और 2 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। पहले यह जुर्माना मात्र 500 रुपये था और दोबारा पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल या एक हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। इस वजह से दोषी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। अब अब खाद, बीज एवं कीटनाशक सैंपल सब डिवीजन पाए जाते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट होगा।
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