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Rewari News: पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने सुनाया फैसला, बंदरों को दो माह में पकड़ा जाए
Fri, 03 Nov 2023 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 03 Nov 2023 11:38 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने नगर परिषद को आदेश दिया है कि शहर में दो माह के अंदर बंदरों को पकड़ा जाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हरियाणा रेडक्रॉस सोसाइटी सीएसआर सब कमेटी के सदस्य सुनील भार्गव ने बंदरों के उत्पात को लेकर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट रेवाड़ी में 18 मई 2023 को शिकायत दी थी। यह शिकायत नगर परिषद रेवाड़ी के खिलाफ दायर की थी। इस पर जग भूषण गुप्ता व सुदेश कुमारी मेंबर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नगर परिषद को आदेश दिया है कि बंदरों के उत्पात से शहरवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए दो माह के बंदरों को पकड़ा जाए। सुनील भार्गव एडवोकेट ने बताया कि रेवाड़ी शहर के अंदर बंदरों के उत्पात से लोग परेशान हैं। जगह-जगह बंदर घरों में घुसकर लोगों को काट रहे थे व लोगों के घरों में घुसकर काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी बात को लेकर शिकायत दायर की थी। ताकि रेवाड़ी शहर के लोगों को बंदरों से राहत मिल सके। भार्गव ने बताया कि आज बेहद ही खुशी है कि पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने फैसला हक में सुनाया है। इससे शहर वासियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद बनी है।
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रेवाड़ी। पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने नगर परिषद को आदेश दिया है कि शहर में दो माह के अंदर बंदरों को पकड़ा जाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हरियाणा रेडक्रॉस सोसाइटी सीएसआर सब कमेटी के सदस्य सुनील भार्गव ने बंदरों के उत्पात को लेकर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट रेवाड़ी में 18 मई 2023 को शिकायत दी थी। यह शिकायत नगर परिषद रेवाड़ी के खिलाफ दायर की थी। इस पर जग भूषण गुप्ता व सुदेश कुमारी मेंबर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नगर परिषद को आदेश दिया है कि बंदरों के उत्पात से शहरवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए दो माह के बंदरों को पकड़ा जाए। सुनील भार्गव एडवोकेट ने बताया कि रेवाड़ी शहर के अंदर बंदरों के उत्पात से लोग परेशान हैं। जगह-जगह बंदर घरों में घुसकर लोगों को काट रहे थे व लोगों के घरों में घुसकर काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी बात को लेकर शिकायत दायर की थी। ताकि रेवाड़ी शहर के लोगों को बंदरों से राहत मिल सके। भार्गव ने बताया कि आज बेहद ही खुशी है कि पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने फैसला हक में सुनाया है। इससे शहर वासियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद बनी है।