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Rewari News: पुलिस ने 1079 वाहन चालकों के किए चालान
Mon, 09 Feb 2026 11:47 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 09 Feb 2026 11:47 PM IST
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अभियान के दौरान जांच करती पुलिस टीम। स्रोत : पुलिस
रेवाड़ी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की है। ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज प्रेशर हॉर्न बजाने, लेन चेंज नियमों की अवहेलना करने और बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखा छोड़कर हवा बाजी करने वालों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 1079 वाहन चालकों के चालान किए हैं।
पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 26 वाहन चालकों के चालान किए गए। उन्होंने कहा कि नशे की हालत में वाहन चलाना न केवल चालक के लिए, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है।
शराब पीकर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है और सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण भी है।
इसके अलावा, तेज डीजे और प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने तथा बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखा छोड़कर हवा बाजी करने वाले चार वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
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एसपी ने कहा कि इस तरह की हरकतें लोगों में दहशत पैदा करती हैं और दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि फिलहाल चालान किए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में इस अपराध पर मुकदमा दर्ज करने का भी प्रावधान है। पुलिस ने लेन चेंज नियमों की अवहेलना करने वाले 1049 वाहन चालकों के चालान किए।
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पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 26 वाहन चालकों के चालान किए गए। उन्होंने कहा कि नशे की हालत में वाहन चलाना न केवल चालक के लिए, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है।
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शराब पीकर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है और सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण भी है।
इसके अलावा, तेज डीजे और प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने तथा बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखा छोड़कर हवा बाजी करने वाले चार वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
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एसपी ने कहा कि इस तरह की हरकतें लोगों में दहशत पैदा करती हैं और दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि फिलहाल चालान किए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में इस अपराध पर मुकदमा दर्ज करने का भी प्रावधान है। पुलिस ने लेन चेंज नियमों की अवहेलना करने वाले 1049 वाहन चालकों के चालान किए।