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Rewari News: एचटी बिजली लाइन को 60 दिन में हटाने का आदेश

Thu, 14 Mar 2024 01:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 14 Mar 2024 01:13 AM IST
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Order to remove HT power line in 60 days
रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित प्लाट पर जा रही एचटी बिजली लाइन को 60 दिन में हटाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए एक लाख क्षतिपूर्ति भी दिए जाने के आदेश दिए हैं। जिले के धारूहेड़ा सेक्टर-6 पार्ट 2 स्थित एक प्लॉट नंबर 1193 पी के मालिक मनीष यादव ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जिसे पूर्व में हुड्डा कहा जाता था, के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर कर आरोप लगाए थे। इस दौरान कहा गया कि उनके प्लाट के ठीक ऊपर 66 केवी की एचटी लाइन जा रही है। इस कारण हुडा विभाग की ओर से उसे कब्जा भी प्लाट का नहीं दिया गया है। जबकि यह प्लाट 2 नवंबर 2011 को इसके पहले अलोटी डॉक्टर गोविंद शरण से खरीद किया था। गोविंद शरण को यह प्लाट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से 20 अगस्त 1998 को अलॉट किया गया था। शुरू से ही इस प्लॉट के ऊपर एचटी लाइन जा रही थी। जिस कारण यह प्लाट किसी काम का नहीं रह गया था । इस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती थी।
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शिकायतकर्ता मनीषा यादव ने कई बार शिकायत दी, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने अधिवक्ता परविंदर यादव की मार्फत एक शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में 5 दिसंबर 2022 को दायर की। इस शिकायत का निपटारा करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा एवं सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने अपने संयुक्त निर्णय में स्पष्ट किया है कि हुडा विभाग ने साल 1998 के बाद से ही इस प्लाट में एचटी लाइन को हटाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। जोकि सेवाओं की कोताही बरतने का मामला है। इसलिए यह निर्देश जारी किया कि शिकायतकर्ता के प्लाट के ऊपर जा रही एचटी लाइन को हटाने के लिए सभी संभव प्रयास 60 दिन के अंदर कर विभाग की द्वारा इसे हटाया जाएगा। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुए मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये विभाग अलग से अदा करेगा और वाद खर्चे में लगने वाले 11 हजार बतौर मुआवजा अलग से दिए जाएंगे।
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