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बुजुर्गों को किया परेशान तो उठाना पड़ सकता है नुकसान.
ब्यूरो /अमर उजाला
Updated Sun, 25 Dec 2016 11:27 PM IST
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नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी(नालसा)स्कीम के तहत नए साल से बुजुर्गों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नए अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नेतृत्व में बुजुर्गों की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता की जाएगी। बुजुर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही गांवों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को यह जानकारी दी जाएगी कि यदि किसी बुजुर्ग को परेशान किया तो उन्हें कानून परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
साथ ही बुजुर्गों को इस संदर्भ में भी जागरूक किया जाएगा कि प्रॉपर्टी नाम कराने के बाद यदि उनके वारिस परेशान करते या घर से निकालते हैं तो वे अपनी प्रॉपर्टी वापस हासिल कर सकते हैं। इसके लिए डीएलएसए की लीगल सेल काम करेगी और वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में अन्य जरूरी जानकारियां देगी।
400 से ज्यादा गांवों में दर्जन भर विभाग करेंगे काम
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी(डीएलएसए) अपने साथ प्रशासन के करीब दर्जन भर विभागों को लेकर जिले के 400 से ज्यादा गांवों में बुजुर्गों को जागरूक करेगा। अन्य विभागों में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस, डीएसपी हेडक्वार्टर, रेडक्रॉस सोसाइटी, स्वास्थ्य महकमा, एसडीएम रेवाड़ी, बावल और कोसली, डीडीपीओ, एडीसी, डीसीपीओ, सीडब्लूसी मेंबर्स, लीड बैंक के प्रतिनिधि, डीपीओ, आस्थाकुंज इंचार्ज, जनता कल्याण समिति, कोसली लीगल सर्विस अथॉरिटी के अलावा डीएलएसए के तीन सदस्यीय एडवोकेट्स का पैनल होगा।
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6-6 हेल्थ और पेंशन कैंप, 36 होंगे प्रोग्राम
डीएलएसए के नेतृत्व में 400 से ज्यादा गांवों में हेल्थ और पेंशन कैंप लगाए जाएंगे। इसमें समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका रहेगी। कैंप्स में बुजुर्गों के पेंशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान किया जाएगा। इसके अलावा जागरूक करने के लिए 36 प्रोग्राम आयोजित किये जाएंगे। इन प्रोग्राम्स में प्रशासनिक अधिकारी और लीगल सेल गांवों के बुजुर्गों को जागरूक करेगी।
तीन महीने की सजा और जुर्माने का है प्रावधान
वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के अनुसार यदि संबंधित जिम्मेदार शख्स बुजुर्ग माता-पिता या गार्जियन के साथ गलत व्यवहार जैसे शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देने का दोषी पाया जाता है तो उसे कानूनन तीन महीने की सजा या 5 हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों अदा करना होगा। एक्ट में इस बात का भी जिक्र है कि संपत्ति वारिस के नाम करने के बाद यदि वारिसान का व्यवहार खराब हो जाता है तो दी संपत्ति वापस ली जा सकती है। नए साल से इस एक्ट को ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों तक पहुंचाना लीगल सेल का उद्देश्य है।
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डीएलएसए ने बुजुर्गों को उनका हक दिलाने और हक के प्रति जागरूक करने के कार्यक्रम का मुख्य खाका तैयार कर लिया है। नए साल से योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके लिए संबंधित कई विभागों को सूचना दे दी गई है।
-सीजेएम तैय्यब हुसैन, सेक्रेट्री, डीएलएसए
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बुजुर्गों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। प्रॉपटी देने के बाद भी अगर उन्हें परेशानी होती है तो वे कानून के हिसाब से प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। इसके लिए नए साल में खंड स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। जिनमें इनकी पूरी जानकारी दी जाएगी।
कुशल कटारिया, एसडीएम
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साथ ही बुजुर्गों को इस संदर्भ में भी जागरूक किया जाएगा कि प्रॉपर्टी नाम कराने के बाद यदि उनके वारिस परेशान करते या घर से निकालते हैं तो वे अपनी प्रॉपर्टी वापस हासिल कर सकते हैं। इसके लिए डीएलएसए की लीगल सेल काम करेगी और वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में अन्य जरूरी जानकारियां देगी।
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400 से ज्यादा गांवों में दर्जन भर विभाग करेंगे काम
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी(डीएलएसए) अपने साथ प्रशासन के करीब दर्जन भर विभागों को लेकर जिले के 400 से ज्यादा गांवों में बुजुर्गों को जागरूक करेगा। अन्य विभागों में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस, डीएसपी हेडक्वार्टर, रेडक्रॉस सोसाइटी, स्वास्थ्य महकमा, एसडीएम रेवाड़ी, बावल और कोसली, डीडीपीओ, एडीसी, डीसीपीओ, सीडब्लूसी मेंबर्स, लीड बैंक के प्रतिनिधि, डीपीओ, आस्थाकुंज इंचार्ज, जनता कल्याण समिति, कोसली लीगल सर्विस अथॉरिटी के अलावा डीएलएसए के तीन सदस्यीय एडवोकेट्स का पैनल होगा।
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6-6 हेल्थ और पेंशन कैंप, 36 होंगे प्रोग्राम
डीएलएसए के नेतृत्व में 400 से ज्यादा गांवों में हेल्थ और पेंशन कैंप लगाए जाएंगे। इसमें समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका रहेगी। कैंप्स में बुजुर्गों के पेंशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान किया जाएगा। इसके अलावा जागरूक करने के लिए 36 प्रोग्राम आयोजित किये जाएंगे। इन प्रोग्राम्स में प्रशासनिक अधिकारी और लीगल सेल गांवों के बुजुर्गों को जागरूक करेगी।
तीन महीने की सजा और जुर्माने का है प्रावधान
वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के अनुसार यदि संबंधित जिम्मेदार शख्स बुजुर्ग माता-पिता या गार्जियन के साथ गलत व्यवहार जैसे शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देने का दोषी पाया जाता है तो उसे कानूनन तीन महीने की सजा या 5 हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों अदा करना होगा। एक्ट में इस बात का भी जिक्र है कि संपत्ति वारिस के नाम करने के बाद यदि वारिसान का व्यवहार खराब हो जाता है तो दी संपत्ति वापस ली जा सकती है। नए साल से इस एक्ट को ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों तक पहुंचाना लीगल सेल का उद्देश्य है।
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डीएलएसए ने बुजुर्गों को उनका हक दिलाने और हक के प्रति जागरूक करने के कार्यक्रम का मुख्य खाका तैयार कर लिया है। नए साल से योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके लिए संबंधित कई विभागों को सूचना दे दी गई है।
-सीजेएम तैय्यब हुसैन, सेक्रेट्री, डीएलएसए
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बुजुर्गों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। प्रॉपटी देने के बाद भी अगर उन्हें परेशानी होती है तो वे कानून के हिसाब से प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। इसके लिए नए साल में खंड स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। जिनमें इनकी पूरी जानकारी दी जाएगी।
कुशल कटारिया, एसडीएम