{"_id":"64988aca9ab16a0af90d8d14","slug":"nahars-ward-no-20-panchayat-samiti-there-will-be-no-by-elections-district-election-office-rewari-news-c-198-1-rew1001-1575-2023-06-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाहड़ के वार्ड नं 20 के पंचायत समिति, उपचुनाव नहीं होंगे : जिला निर्वाचन अधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाहड़ के वार्ड नं 20 के पंचायत समिति, उपचुनाव नहीं होंगे : जिला निर्वाचन अधिकारी
Mon, 26 Jun 2023 12:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 26 Jun 2023 12:13 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त इमरान रजा ने बताया कि पंचायत समिति नाहड़ वार्ड नं. 20 के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच उपमण्डल अधिकारी(ना.), कोसली द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर उसका शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र गलत पाये जाने पर इस कार्यालय के आदेश द्वारा उक्त समिति सदस्य को पद से पदच्युत कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध पूनम देवी सदस्य पंचायत समिति नाहड़ वार्ड नं. 20 ने अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चंडीगढ़ के न्यायालय में अपील दायर की गई थी, जिसमें कोई स्टे जारी नहीं हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकूला द्वारा दिनांक 14 जून को पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव करवाने की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें सदस्य पंचायत समिति नाहड़ का वार्ड नं. 20 भी शामिल था तथा नामांकन की प्रक्रिया दिनांक 21 जून से शुरू हो चुकी है तथा नामांकन की अन्तिम तिथि 26 जून है।
अब अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चंडीगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील का 23 जून को निर्णय हो चुका है, जिसमें अनुसार उपायुक्त रेवाड़ी द्वारा जारी आदेश 11 जनवरी को निरस्त कर दिया गया है तथा राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकूला ने अपने आदेशों में उक्त पद का उप चुनाव न करवाने निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त इमरान रजा ने बताया कि पंचायत समिति नाहड़ वार्ड नं. 20 के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच उपमण्डल अधिकारी(ना.), कोसली द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर उसका शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र गलत पाये जाने पर इस कार्यालय के आदेश द्वारा उक्त समिति सदस्य को पद से पदच्युत कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध पूनम देवी सदस्य पंचायत समिति नाहड़ वार्ड नं. 20 ने अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चंडीगढ़ के न्यायालय में अपील दायर की गई थी, जिसमें कोई स्टे जारी नहीं हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकूला द्वारा दिनांक 14 जून को पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव करवाने की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें सदस्य पंचायत समिति नाहड़ का वार्ड नं. 20 भी शामिल था तथा नामांकन की प्रक्रिया दिनांक 21 जून से शुरू हो चुकी है तथा नामांकन की अन्तिम तिथि 26 जून है।
अब अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चंडीगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील का 23 जून को निर्णय हो चुका है, जिसमें अनुसार उपायुक्त रेवाड़ी द्वारा जारी आदेश 11 जनवरी को निरस्त कर दिया गया है तथा राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकूला ने अपने आदेशों में उक्त पद का उप चुनाव न करवाने निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन