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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की कैद

Sat, 06 Aug 2022 12:36 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 06 Aug 2022 12:36 AM IST
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Murder accused sentenced to life imprisonment
जून-2020 में बावल के गांव रसियावास स्थित ईंट-भट्टा पर हुई एक युवक की हत्या के आरोपी को जिला सत्र न्यायाधीश विमल कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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पुलिस को दी शिकायत में उत्तर प्रदेश के जिले बांदा के गांव बरुआ के रहने वाले लक्ष्मण ने 10 जून 2020 को हत्या का मामला दर्ज कराया था। शिकायत में लक्ष्मण ने कहा था कि वह पिछले 10 वर्षों से धर्म ईंट-भट्टा रसियावास पर झुग्गी बनाकर रहता है। उसकी झुग्गी के साथ बनी दूसरी झुग्गियों में बावल के गांव नांगल उगरा का रहने वाले सोनू और राजस्थान के जिला अलवर के गांव तहनोली का रहने वाले राजेंद्र भी रहते थे। नौ जून की रात को वह झुग्गी के साथ खुले में चारपाई पर सो रहे थे। उनके साथ ही दूसरी चारपाई पर राजेंद्र सो रहा था। रात करीब साढ़े 10 बजे सोनू आया और राजेंद्र की चारपाई पर बैठ गया था। इसी बात को लेकर राजेंद्र व सोनू में झगड़ा हो गया था। राजेंद्र ने ट्रैक्टर की लिफ्ट में प्रयोग होने वाले लोहे की राडनुमा वस्तु से सोनू पर हमला कर दिया था। घायल हालत में सोनू रात भर वहीं तड़पता रहा था। सुबह के समय राजेंद्र ने अपने भाई को वहां बुलाया और सोनू को अस्पताल लेकर गया जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। बावल थाना पुलिस ने लक्ष्मण की शिकायत पर राजेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में केस दायर किया था। पुलिस द्वारा साक्ष्य रखे गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए थे। साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश विमल कुमार की अदालत ने राजेंद्र को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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