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Rewari News: अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 30 हजार रुपये का जुर्माना
Thu, 19 Feb 2026 11:46 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 19 Feb 2026 11:46 PM IST
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रेवाड़ी। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने दोषी सिद्ध जिला बेगूसराय, बिहार के गांव सरोजा निवासी अमित कुमार को 20 साल की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि 27 मई 2022 की रात उनका पूरा परिवार घर में सोया था। देर रात करीब 2 बजे आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी बिस्तर पर नहीं है।
इसके बाद उन्होंने आसपास काफी तलाश की लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने शक जताया कि मूल रूप से बिहार का निवासी अमित कुमार उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया था।
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बरामदगी के बाद दिए बयान में नाबालिग ने अमित कुमार पर बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर मामले में संलिप्त अमित को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के कोर्ट ने अमित को दोषी करार दिया।
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एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि 27 मई 2022 की रात उनका पूरा परिवार घर में सोया था। देर रात करीब 2 बजे आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी बिस्तर पर नहीं है।
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इसके बाद उन्होंने आसपास काफी तलाश की लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने शक जताया कि मूल रूप से बिहार का निवासी अमित कुमार उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया था।
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बरामदगी के बाद दिए बयान में नाबालिग ने अमित कुमार पर बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर मामले में संलिप्त अमित को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के कोर्ट ने अमित को दोषी करार दिया।