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Rewari News: चुनाव घोषणा पत्र की तीन प्रतियां जमा करनी जरूरी

Mon, 09 Sep 2024 12:44 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 09 Sep 2024 12:44 AM IST
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It is necessary to submit three copies of the election manifesto.
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। सभी राजनीतिक पार्टियों या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपना चुनाव घोषणापत्र जारी करने की तिथि के बाद 3 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हिंदी व अंग्रेजी में घोषणापत्र की तीन-तीन प्रतियां जमा करवानी होंगी।

डीसी अभिषेक मीणा ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता का अध्ययन करें और इसका पालन करें। आचार संहिता के पैरा-8 के उप क्रमांक (।।।) के अनुसार चुनाव घोषणा पत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्र वादों के औचित्य को भी प्रतिबिंबित करें। मुख्य रूप से इसके लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों और साधनों को रेखांकित करें और मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों को पर होना चाहिए जिनका पूरा होना संभव हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक-चरण चुनाव के मामले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत निर्धारित निषेधाज्ञा अवधि के दौरान घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
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