फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Instructions given to conduct Jamabandi online

Rewari News: जमाबंदी को ऑनलाइन करने के दिए निर्देश

Fri, 07 Feb 2025 12:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 07 Feb 2025 12:29 AM IST
विज्ञापन
Instructions given to conduct Jamabandi online
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रेवाड़ी। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने वीरवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जमाबंदी, म्यूटेशन, पार्टीशन, मेरी फसल मेरा ब्योरा, गिरदावरी आदि की समीक्षा की। उन्होंने लंबित जमाबंदी को जल्द ऑनलाइन करने, म्यूटेशन और भूमि पार्टीशन के कार्यों को निपटाने के निर्देश दिए।

जमाबंदी को ऑनलाइन करने और म्यूटेशन के लंबित मामलों को लेकर उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा कि यदि मामले में ढिलाई की गई तो उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे जाति प्रमाण पत्र के लंबित मामलों के निपटारे व मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज आंकड़ों को जल्द सत्यापित करें। राजस्व अधिकारियों की कोर्ट में लंबित मामलों पर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इन्हें जल्द से जल्द निपटाने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि जो राजस्व अधिकारी व कर्मचारी समय पर कार्य निष्पादन करेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। यदि कोई कोताही करेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि, जिला राजस्व अधिकारी प्रदीप देशवाल, रेवाड़ी के उपमंडल अधिकारी सुरेंद्र सिंह, बावल के उपमंडल अधिकारी उदय सिंह, कोसली के उपमंडल अधिकारी विजय यादव समेत राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed