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Rewari News: विद्यार्थियों को दी अपराध से बचाव की जानकारी
Fri, 26 Jul 2024 01:23 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 26 Jul 2024 01:23 AM IST
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फोटो : 07रेवाड़ी। थाना जाटूसाना निरीक्षक सीमा कुमारी बच्चों को संबोधित करते हुए। स्रोत : पीआर
संवाद न्यूज एजेंसी
कोसली। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाटूसाना में पुलिस की ओर से वीरवार को लगाई गई पुलिस की पाठशाला में विद्यार्थियों को विभिन्न अपराध, अपराध से बचाव और तीन नए कानून की जानकारी दी गई। साथ ही नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया।
निरीक्षक सीमा कुमारी व उनकी टीम ने विद्यार्थियों और स्टाफ को नए कानून के बारे में बताया। पुलिस टीम ने विभिन्न अपराधों के लिए नए कानून के तहत सजा के प्रावधान, पाक्सो एक्ट, बाल किशोर अधिनियम के बारे में बताया। सीमा कुमारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़ित को मुकदमे की प्रगति बारे में एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से 90 दिनों के अंदर जानकारी प्रदान की जाएगी।
नए कानूनों के लागू होने पर ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिक से अधिक तीन वर्ष में देना होगा। महिला विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों में 60 दिन के अंदर जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश करना होगा। दोषी द्वारा चालान की प्रति प्राप्त करने उपरांत 60 दिन के अंदर-अंदर न्यायालय में चार्जशीट करना अनिवार्य होगा। नए कानून के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही रिकॉर्ड की जाएगी।
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कोसली। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाटूसाना में पुलिस की ओर से वीरवार को लगाई गई पुलिस की पाठशाला में विद्यार्थियों को विभिन्न अपराध, अपराध से बचाव और तीन नए कानून की जानकारी दी गई। साथ ही नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया।
निरीक्षक सीमा कुमारी व उनकी टीम ने विद्यार्थियों और स्टाफ को नए कानून के बारे में बताया। पुलिस टीम ने विभिन्न अपराधों के लिए नए कानून के तहत सजा के प्रावधान, पाक्सो एक्ट, बाल किशोर अधिनियम के बारे में बताया। सीमा कुमारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़ित को मुकदमे की प्रगति बारे में एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से 90 दिनों के अंदर जानकारी प्रदान की जाएगी।
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नए कानूनों के लागू होने पर ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिक से अधिक तीन वर्ष में देना होगा। महिला विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों में 60 दिन के अंदर जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश करना होगा। दोषी द्वारा चालान की प्रति प्राप्त करने उपरांत 60 दिन के अंदर-अंदर न्यायालय में चार्जशीट करना अनिवार्य होगा। नए कानून के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही रिकॉर्ड की जाएगी।
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