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विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना पुलिस को दें : एसपी
Sat, 03 Aug 2024 02:27 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 03 Aug 2024 02:27 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित ने विदेशी नागरिकों का सत्यापन करने के निर्देश थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों से कहा है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में ठहरने वाले विदेशी नागरिक की सूचना संबंधित संस्थाओं व होटल से सूचना ले और सत्यापन कराए।
कहा कि पहले भी प्रशासन ने निर्देश जारी किए गए थे लेकिन कुछ संस्थाएं/व्यक्ति पुलिस वेरिफिकेशन से बचते हैं और अपने आप और शहर की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। ऐसी लापरवाही के कारण कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए सभी नागरिक, संस्थाएं व होटल इत्यादि अपने क्षेत्राधिकार में ठहरने वाले विदेशी नागरिक की सूचना पुलिस को दें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विदेशी नागरिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों से आते हैं और यहां पर ठहरते हैं। विदेशी नागरिकों को ठहराने/किराए पर कमरा देने से पहले हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान, होटल, सराय, धर्मशाला या गेस्ट हाउस संचालक को पुलिस विभाग से इसकी अनुमति लेना अति आवश्यक है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा शाखा से विदेशी नागरिकों को ठहरने के लिए फॉर्म-सी भरकर ठहराने की अनुमति लें।
बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को किराए पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके साथ ही होटल संचालक विदेशियों के पहचान पत्र की जांच करने के पश्चात उनके आने व जाने का समय अपने रजिस्टर में दर्ज करें एवं पुलिस को सूचना दें। नियमों की उल्लंघन करने पर संबंधित होटल, सराय, गेस्ट हाउस व अन्य संस्थाओं के संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को किराए पर रखने से पहले उसकी अनुमति अवश्य लें तथा पुलिस जांच पूरी होने के पश्चात ही उन्हें ठहराएं।
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रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित ने विदेशी नागरिकों का सत्यापन करने के निर्देश थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों से कहा है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में ठहरने वाले विदेशी नागरिक की सूचना संबंधित संस्थाओं व होटल से सूचना ले और सत्यापन कराए।
कहा कि पहले भी प्रशासन ने निर्देश जारी किए गए थे लेकिन कुछ संस्थाएं/व्यक्ति पुलिस वेरिफिकेशन से बचते हैं और अपने आप और शहर की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। ऐसी लापरवाही के कारण कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए सभी नागरिक, संस्थाएं व होटल इत्यादि अपने क्षेत्राधिकार में ठहरने वाले विदेशी नागरिक की सूचना पुलिस को दें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विदेशी नागरिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों से आते हैं और यहां पर ठहरते हैं। विदेशी नागरिकों को ठहराने/किराए पर कमरा देने से पहले हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान, होटल, सराय, धर्मशाला या गेस्ट हाउस संचालक को पुलिस विभाग से इसकी अनुमति लेना अति आवश्यक है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा शाखा से विदेशी नागरिकों को ठहरने के लिए फॉर्म-सी भरकर ठहराने की अनुमति लें।
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बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को किराए पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके साथ ही होटल संचालक विदेशियों के पहचान पत्र की जांच करने के पश्चात उनके आने व जाने का समय अपने रजिस्टर में दर्ज करें एवं पुलिस को सूचना दें। नियमों की उल्लंघन करने पर संबंधित होटल, सराय, गेस्ट हाउस व अन्य संस्थाओं के संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को किराए पर रखने से पहले उसकी अनुमति अवश्य लें तथा पुलिस जांच पूरी होने के पश्चात ही उन्हें ठहराएं।
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