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Rewari News: बिजली निगम के स्थाई कर्मचारियों की दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता कवर राशि में बढ़ोतरी
Wed, 22 Nov 2023 11:35 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 22 Nov 2023 11:35 PM IST
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रेवाड़ी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों को बैंक में खाता खोलने के तहत मिलने वाले लाभों में वृद्धि की गई है। बिजली निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने नियमित कार्य कर रहे बिजली निगम के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों को बढ़ा दिया है। स्थाई कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि मौजूदा 50 लाख से बढ़ाकर 90 लाख की गई है। स्थायी या आंशिक विकलांगता कवर मौजूदा 50 लाख से बढ़ाकर 90 लाख की गई है। प्राकृतिक मृत्यु कवर 4 लाख रुपये है।
इसी प्रकार अनुबंध आधार (कॉन्ट्रैक्ट बेस) पर कार्यरत बिजली निगम के कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि 15 लाख रुपये है और प्राकृतिक मृत्यु पर एक लाख रुपये हैं। बिजली निगम मुख्यालय के वित्त सलाहकार नरेश मेहता ने बताया कि एचडीएफसी बैंक की ओर से बिजली निगम के कर्मचारियों को वेतन खाते खुलवाने के अनुरोध के साथ विभिन्न लाभ व सुविधाएं प्रदान करने की सूची एचडीएफसी और डीएचबीवीएन के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के तहत भेजी गई थी। अब, एचडीएफसी बैंक ने नियमित कर्मचारियों के लिए लाभ बढ़ा दिए हैं। इस प्रकार एचडीएफसी बैंक की ओर से एमओयू की धारा संख्या 15 के अनुसार लाभों में वृद्धि की गई है। सभी मौजूदा नियम और शर्तें (बीमा दावों के निपटान के लिए) मौजूदा एमओयू के अनुसार लागू रहेंगी। वर्तमान एमओयू की अवधि मार्च 2024 तक या नवीनीकरण के समय तक है।
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इसी प्रकार अनुबंध आधार (कॉन्ट्रैक्ट बेस) पर कार्यरत बिजली निगम के कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि 15 लाख रुपये है और प्राकृतिक मृत्यु पर एक लाख रुपये हैं। बिजली निगम मुख्यालय के वित्त सलाहकार नरेश मेहता ने बताया कि एचडीएफसी बैंक की ओर से बिजली निगम के कर्मचारियों को वेतन खाते खुलवाने के अनुरोध के साथ विभिन्न लाभ व सुविधाएं प्रदान करने की सूची एचडीएफसी और डीएचबीवीएन के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के तहत भेजी गई थी। अब, एचडीएफसी बैंक ने नियमित कर्मचारियों के लिए लाभ बढ़ा दिए हैं। इस प्रकार एचडीएफसी बैंक की ओर से एमओयू की धारा संख्या 15 के अनुसार लाभों में वृद्धि की गई है। सभी मौजूदा नियम और शर्तें (बीमा दावों के निपटान के लिए) मौजूदा एमओयू के अनुसार लागू रहेंगी। वर्तमान एमओयू की अवधि मार्च 2024 तक या नवीनीकरण के समय तक है।
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