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Rewari News: कांवड़ यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
Sun, 20 Jul 2025 12:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 20 Jul 2025 12:21 AM IST
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यातायात नियम का पालन करने, डीजे की ऊंचाई कम रखने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। सावन में कांवड़ यात्रा के लिए एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने गाइड लाइन जारी की है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने थाना प्रभारियों को गाइडलाइन का पालन कराने और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।
एसपी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखना जिला पुलिस की प्राथमिकता है। कांवड़ा वाले किसी भी वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति न बैठाएं। यातायात नियमों एवं मोटर वाहन अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन करें। डीजे की ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों के अनुरूप ही रखें।
अवैध गतिविधियों और उन्माद फैलाने वाले कृत्यों से दूर रहें। तलवार, फरसा, गंडासा, हॉकी, असला आदि किसी भी प्रकार के हथियार यात्रा में साथ रखना वर्जित है। यात्रा के दौरान शराब या किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन निषिद्ध है।
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पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखें, मार्ग में कचरा या गंदगी न फैलाएं। आपसी भाईचारा, सौहार्द एवं अनुशासन बनाए रखें, किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल डायल 112,पुलिस नियंत्रण कक्ष या नजदीकी पुलिस अधिकारी से संपर्क करें।
एसपी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त वैध निर्देशों का विरोध करता है, उल्लंघन करता है या अवहेलना करता है, तो प्राधिकृत अधिकारी उसे हिरासत में ले सकता है या वहां से हटा सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। सावन में कांवड़ यात्रा के लिए एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने गाइड लाइन जारी की है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने थाना प्रभारियों को गाइडलाइन का पालन कराने और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।
एसपी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखना जिला पुलिस की प्राथमिकता है। कांवड़ा वाले किसी भी वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति न बैठाएं। यातायात नियमों एवं मोटर वाहन अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन करें। डीजे की ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों के अनुरूप ही रखें।
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अवैध गतिविधियों और उन्माद फैलाने वाले कृत्यों से दूर रहें। तलवार, फरसा, गंडासा, हॉकी, असला आदि किसी भी प्रकार के हथियार यात्रा में साथ रखना वर्जित है। यात्रा के दौरान शराब या किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन निषिद्ध है।
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पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखें, मार्ग में कचरा या गंदगी न फैलाएं। आपसी भाईचारा, सौहार्द एवं अनुशासन बनाए रखें, किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल डायल 112,पुलिस नियंत्रण कक्ष या नजदीकी पुलिस अधिकारी से संपर्क करें।
एसपी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त वैध निर्देशों का विरोध करता है, उल्लंघन करता है या अवहेलना करता है, तो प्राधिकृत अधिकारी उसे हिरासत में ले सकता है या वहां से हटा सकता है।