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Rewari News: सेवा का अधिकार के दायरे में आईं पीडब्ल्यूडी की पांच सेवाएं

Sat, 07 Jun 2025 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 07 Jun 2025 11:38 PM IST
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Five services of PWD came under the purview of Right to Service
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग की पांच सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लोक निर्माण विभाग की ओर से अब सड़क से प्रवेश या निकासी के लिए क्लीयरेंस, उपयोग का अधिकार के अधीन प्राकृतिक गैस या पाइप लाइन बिछाने की अनुमति और उपयोग का अधिकार के अधीन फाइबर केबल आदि बिछाने के लिए अनुमति 40 दिन के अंदर दी जाएगी।
कार्यों और सेवाओं के लिए ठेकेदारों की सूचीबद्धता के लिए 45 दिन की समय-सीमा तय तय है। इन सेवाओं के लिए अधीक्षण अभियंता को अधिकारी नामित किया गया है। संबंधित मुख्य अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और प्रमुख अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।
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अब सड़क के छोटे गड्ढों की मरम्मत 10 दिन के अन्दर की जाएगी। इस सेवा के लिए संबंधित कनिष्ठ अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। उप-मंडल अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और कार्यकारी अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।
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